चंडीगढ़, 4 जुलाई:कोविड -19 के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजऱ पंजाब सरकार द्वारा राज्य में दाखि़ल होने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ऐडवायजऱी जारी की गई है। यह ऐडवायजऱी 7-7-2020 से लागू होगी।ऐडवायजऱी में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कोई बड़ा या नाबालिग जो यातायात के किसी भी ढंग भाव सडक़, रेल या हवाई यात्रा के ज़रिये पंजाब आ रहा है, के पंजाब में दाखि़ल होने पर डाक्टरी जांच की जाऐगी और ऐसे व्यक्ति को पंजाब के लिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले नीचे दिए किसी भी ढंग के द्वारा ख़ुद को ई -रजिस्टर करना होगा। अगर व्यक्ति सडक़ यात्रा के द्वारा अपने निजी वाहन पर आ रहा है तो उसको अपने मोबाइल फ़ोन पर कोवा एप डाउनलोड करनी होगी और अपने समेत यात्रा दौरान उसके साथ मौजूद परिवार के हर मैंबर को रजिस्टर करना होगा और ई-रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करके अपने वाहन के आगे वाले शीशे पर लगानी होगी। अगर व्यक्ति सार्वजनिक यातायात या रेल /हवाई यात्रा के द्वारा आ रहा है तो उसको मोबायल पर यह स्लिप अपने पास रखनी होगी
या https://cova.punjab.gov.in/registration पोर्टल पर लोग इन करके करके यात्रा के दौरान अपने साथ मौजूद सभी पारिवारिक सदस्यों समेत स्वयं की ई -रजिस्ट्रेशन करनी होगी और उपरोक्त पैरा (3.1) में दी प्रक्रिया की पालना करनी होगी।अगर पंजाब आने वाला कोई यात्री उपरोक्त पैरा 3.0 से 3.2 तक बताए कदमों का पालन नहीं करता तो पंजाब में दाखि़ल होने पर उसको बार्डर, रेल, एयरपोर्ट चैक पोस्ट में पंजाब सरकार की टीम के साथ सहयोग करने के लिए कहा जायेगा जिसकी तरफ से डाटा लेने की प्रक्रिया मौके पर ही की जायेगी। क्योंकि उक्त प्रक्रिया में ज़्यादा समय लग सकता है इसलिए पंजाब आने वाले लोगों की सुविधा के लिए उनको पैरा 3.0 से 3.2 तक दी हिदायतों की पालना करने की विनती की जाती है।अक्सर आने -जाने वाले यात्रियों को छोड़ कर पंजाब आने वाले सभी व्यक्तियों को राज्य में दाखि़ल होने के बाद 14 दिनों के स्व-एकांतवास में रहना होगा और इस समय के दौरान उनको अपने स्वास्थ्य की स्थिति संबंधी कोवा एप पर रोज़मर्रा का अपडेट करना होगा या 112 पर रोज़मर्रा के काल करनी होगी। अगर वह महसूस करते हैं कि उनमें कोविड -19 लक्षण पैदा हो रहे हैं तो उनको तुरंत 104 पर काल करनी होगी। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को पहले 7 दिन संस्थागत एकांतवास और अगले 7 दिन घरेलू एकांतवास में रहना होगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति दंडात्मक कार्यवाही के लिए जि़म्मेदार होगा।