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पंजाब सरकार द्वारा लाॅकडाउन 5.0 / अनलाॅक 1 के अंतर्गत रैस्टोरैंट, होटल और अन्य आतिथ्य सेवाओं को खोलने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

पंजाब सरकार द्वारा लाॅकडाउन 5.0 / अनलाॅक 1 के अंतर्गत रैस्टोरैंट, होटल और अन्य आतिथ्य सेवाओं को खोलने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी
  • PublishedJune 23, 2020

चंडीगढ़, 23 जूनः पंजाब सरकार ने आज रैस्टोरैंट, होटल और अन्य आतिथ्य सेवाओं को सामान्य रूप से खोलने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इससे पहले, राज्य सरकार ने पूजा स्थान, होटल, रैस्टोरैंट, अन्य आतिथ्य सेवाओं और शाॅपिंग माॅलों को पड़ाववार खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये थे। इन दिशा-निर्देशों में सरकार ने हर तरह की आतिथ्य सेवाएं खोलने की शर्ताें में ढील दी है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए आज यहाँ पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि रैस्टोरैंटों को रात 8 बजे तक ‘डाईन-इन’ (खाना खाने) की सुविधा दी है जहाँ 50 प्रतिशत या अधिक से अधिक 50 मेहमानों के बैठने की क्षमता ही होगी। मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित निर्देशों (एसओपीज़) का पालन करेगी जिसके अंतर्गत होटलों / रैस्टोरैंटों में 50 प्रतिशत या अधिक से अधिक 50 मेहमानों के बैठने की क्षमता की आज्ञा होगी।इसके अलावा, रैस्टोरैंट होटल के मेहमानों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए भी खुले रहेंगे परन्तु होटल मेहमानों के साथ-साथ बाहर से आए व्यक्तियों के लिए भी समय रात 8 बजे तक खुला रहेगा। हालाँकि होटलों के बार बंद रहेंगे परन्तु राज्य की आबकारी नीति के अंतर्गत आज्ञा अनुसार कमरों और रैस्टोरैंटों में शराब परोसी जा सकती है।

उन्होंने आगे बताया कि विवाह समारोहों के अलावा बैनकुएट हाॅल में ‘ओपन-एयर’ पार्टियाँ, मैरिज पैलेसों, होटलों और खुले स्थानों में होने वाले अन्य सामाजिक कार्यों और पार्टियों में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। केटरिंग स्टाफ को छोड़कर मेहमानों की संख्या 50 व्यक्तियों से अधिक नहीं होगी। 50 व्यक्तियों के लिए बैनकुएट हाॅल और स्थान का आकार कम से कम 5,000 वर्ग फुट होना चाहिए जिससे हरेक व्यक्ति के लिए 10‘ गुणा 10‘ क्षेत्र की जरूरत के आधार पर आवश्यक सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके।

उन्होंने आगे कहा कि बैनकुएट हाॅल / मैरिज पैलेसों में बार बंद रहेंगे। हालाँकि राज्य की आबकारी नीति अनुसार समागम में शराब परोसी जा सकती है। होटल और अन्य आतिथ्य सेवाओं के लिए ऐसओपीज का सख्ती के साथ पालन किया जायेगा। होटल और अन्य आतिथ्य सेवाओं का प्रबंधन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी ऐसओपीज का पालन करना अनिवार्य होगा। जिला अधिकारियों को स्थानीय स्थिति के आधार पर दिशा-निर्देशों और अन्य ऐसओपी के पालन को यकीनी बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिला अधिकारी जरूरत के मुताबिक और पाबंदियाँ भी लगा सकते हैं।

Written By
The Punjab Wire