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पंजाब सरकार ने पेट्रोल पंप आपरेटरों को कोविड-19 की रोकथाम संबंधी जारी की ऐडवाईजरी

पंजाब सरकार ने पेट्रोल पंप आपरेटरों को कोविड-19 की रोकथाम संबंधी जारी की ऐडवाईजरी
  • PublishedApril 30, 2020

स्वच्छता संबंधी दिशा-निर्देशों के यथावत पालन की हिदायत

चंडीगढ़, 30 अप्रैल। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के प्रयासों को और तेज करते हुए पंजाब सरकार ने पेट्रोल पंप प्रबंधकों और आपरेटरों को फीलिंग स्टेशनों को साफ, स्वच्छ और रोगाणुमुक्त रखने संबंधी ऐडवायजरी जारी की है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने पेट्रोल पंप प्रबंधकों / आॅपरेटरों को सलाह दी है कि वह सिर्फ जरुरी स्टाफ की तैनाती करें या स्टाफ को शिफ्टों में बुलाया जाये जिससे स्टाफ की भीड़ होने से रोक जा सके।

प्रवक्ता ने आगे कहा है कि तेज बुखार / खाँसी / छींक/साँस लेने में तकलीफ से पीडित कर्मचारी को स्वेच्छा से इसकी रिपोर्ट पेट्रोल पंप के मैनेजर को देनी चाहिए और तुरंत डाॅक्टरी सलाह लेनी चाहिए।इसके अलावा मजदूरों को सलाह दी गई है कि वह एक दूसरे को बधाई देते / मिलते समय हाथ न मिलाएं और गले न लगाएं।

पेट्रोल पंप के मालिकों को जारी सलाह के अनुसार वह स्टाफ / वर्करों और आने वाले ग्राहक के लिए पैर से चलने वाली हाथ धोने वाली मशीन का बंदोबस्त करें। सामाजिक दूरी के नियम का पालन किये जाने के मद्देनजर ऐसी हाथ धोने वाली मशीनों के आगे निर्धारित दूरी के मुताबिक घेरे लगाए जाएँ जिससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखी जा सके।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि अल्कोहल आधारित सैनीटाईजर (कम से कम 70 प्रतिशत इथाइल अल्कोहल वाला) स्टाफ / कर्मचारी के लिए पेट्रोल पंप पर लगाया जाना चाहिए। कम-से-कम 3 एमएल सैनीटाईजर (लगभग 2 बार दबाकर निकालंे) सूखे हाथों पर लगाओ और कम-से-कम 30 सेकंड तक मलकर हाथ धोए जाएँ। मालिक / स्टाफ / कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वह घर से बाहर निकलने से लेकर वापस घर में दाखिल होने तक कपड़े का मास्क पहन कर रखें।
प्रवक्ता ने कहा कि स्टाफ / वर्करों को चाय-ब्रेक / दोपहर के खाने की ब्रेक के समय खाने पीने की चीजों को छूने से पहले निर्धारित ढंग के मुताबिक हाथ धोने / रोगाणुमुक्त करने की सलाह दी जानी चाहिए।

उनको यह भी सलाह दी जाती है कि बिना किसी मतलब के इधर-उधर न घूमंे और पेट्रोल पंपों पर किसी सतह, उपकरण आदि को छूने से बचें। कर्मचारी को तम्बाकू आधारित उत्पादों जैसे कि गुटखा, पान मसाला आदि का सेवन न किया जाये। खाँसी / छींक आने की स्थिति में अमला / कर्मचारी को रुमाल का प्रयोग करना चाहिए।

एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी के पास रुमाल नहीं है और उसको खाँसी /छींक आ रही हो तो उसको मुँह झुकाकर कोहनी में खाँसी / छींक लेना चाहिए। पेट्रोल पंप के मालिक / मैनेजर सही और प्रामाणिक जानकारी हासिल करने के लिए स्टाफ / कर्मचारियों को कौवा ऐप डाउनलोड करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं।

राज्य सरकार ने पेट्रोल पंपों को कीटाणूमुक्त करने संबंधी भी दिशा-निर्देश दिए हैं जिसके अंतर्गत दफ्तरी कामकाज शुरू होने से पहले प्रातःकाल जल्दी या कामकाज खत्म होने के बाद शाम को अंदरूनी कमरों की सफाई की जानी चाहिए। बाहरी इलाकों में अंदरूनी क्षेत्रों के मुकाबले खतरा कम होता है परन्तु उनको भी निर्धारित विधि के अनुसार सावधानी से साफ करना लाजिमी है। सफाई कर्मचारियों को शौचालयों के लिए साफ सफाई उपकरणों के अलग सैट (माॅप्स, नाईलोन स्क्रबर) और सिंक और कमोड के लिए अलग सैट का प्रयोग करना चाहिए। टाॅयलट की सफाई करते समय उनको हमेशा ही डिस्पोजेबल सुरक्षित दस्ताने पहनने चाहिएं।  

पेट्रोल पंप प्रबंधकों को सलाह दी गई है कि वह एंटरी पुआइंटों पर वाहन चालकों के लिए हाथों को साफ करने की सुविधा उपलब्ध करें। भुगतान के आधार पर वाहनों के रोगाणुमुक्त करने की सुविधा पर भी विचार किया जा सकता है। यदि पेट्रोल / डीजल टंकी को चाबी के द्वारा खोला जाता है तो तेल डालने वाले कर्मचारी को चाबी बरतने के तुरंत बाद अपने हाथों को धोना या साफ करना चाहिए। पेट्रोल पंपों को डिजिटल लेने-देने अधिक से अधिक उत्साहित करना चाहिए और कर्मचारियों को किसी भी नकद लेने -देने से पहले और बाद में तुरंत अपने हाथों को साफ करना चाहिए।

अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आती है तो उसको हेल्पलाइन नंबर 104 / स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 01722920074 / 08872090029 पर रिपोर्ट करनी चाहिए जिससे डाॅक्टरी सुविधा के लिए अन्य अपेक्षित कार्यवाही करने संबंधी सहायता की जा सके। प्रवक्ता ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो मालिक तुरंत हेल्पलाइन नंबर 104 / स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 01722920074 /  91 -8872090029 पर सूचित करे

Written By
The Punjab Wire