देह से दूरी की ज़रूरत और वस्तुओं की आसान प्राप्ति के लिए वट्सएप प्रणाली का किया आगाज़
वट्सएप नंबर- 70091-83954 के द्वारा प्रदान की जा रही है सुविधा
पठानकोट, 20 अप्रैल: जिला पठानकोट में ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधा को और आसान करने के लिए एक वट्सएप प्रणाली का आरंभ किया गया है। जिला निवासी इस सुविधा का लाभ 70091- 83954 नंबर पर वट्सएप प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके ले सकते हैं। इस प्रणाली के जरिये जिले के नागरिक जरूरी वस्तुओं की अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। नोडल अधिकारी डॉ. संजीव तिवारी, जोकि वन मंडल अधिकारी पठानकोट हैं, ने जरूरी वस्तुओं सम्बन्धी जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रणाली लोगों के लिए डोर-टू-डोर शुरू की गई सुविधा को और आसान बनाएगी। यह स्वचलित वट्सएप प्लेटफॉर्म जहाँ देह से दूरी की जरूरत को बनाए रखे हुए है, वहीं नागरिकों और परचून विक्रेताओं दोनों के लिए बहुत ही आसान ढंग से काम करता है।
लोग मंजूरशुदा परचून विक्रेताओं को सेवाओं के लिए सार्वजनिक वट्सएप नंबर पर होम डिलीवरी या वस्तुएँ खुद ले जाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इस प्रणाली के द्वारा ऑर्डर देने की प्रक्रिया बहुत आसान है। लोग अपने पते सहित जरूरी वस्तुओं संबंधी कागज़ पर लिखकर इसकी फोटो खींचकर या टाईप करके वट्सएप पर भेज सकते हैं। नागरिक इन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए यू.पी.आई. के जरिये या कैश ऑन डिलीवरी या दुकान पर जाकर भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा परचून विक्रेता द्वारा सिर्फ नागरिकों को दी जानी है और परचून व्यापारी इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग थोक विक्रेताओं को कोई ऑर्डर देने के लिए नहीं कर सकेंगे।
परचून विक्रेता प्राप्त की गई जरूरी वस्तुओं की सूची को देखेगा और पुष्टि करेगा कि क्या वह यह चीजें प्रदान कर सकता है। परचून विक्रेता वस्तुओं का बिल वस्तुओं के विवरणों सहित ग्राहक के साथ वट्सएप के जरिये साझा किया करेगा। ग्राहक कीमत पढक़र सहमति देगा। यदि विक्रेता सूची के अनुसार वस्तुएँ प्रदान न कर सकता हो या ग्राहक कीमत से सहमत न हो, तो सूची पास के किसी अन्य विक्रेता को भेजी जाएगी। इस प्रणाली के द्वारा ग्राहक, विक्रेता को यू.पी.आई. या कैश ऑन डिलीवरी के जरिये भुगतान कर सकता है। ग्राहक की पुष्टि होने पर, ऑर्डर रिटेलर द्वारा पैक कर दिया जाएगा। परचून विक्रेता यह भी बता सकता है कि वह होम डिलिवरी को स्वीकार कर रहा है या वह चाहता है कि ग्राहक खुद उसकी दुकान से वस्तुएँ लेकर जाए और डिलीवरी या पिकअप के लिए समय भी निर्धारित कर सकता है। वस्तुएँ सिर्फ तभी डिलीवर हुई मानी जाएंगी जब उपभोक्ता सफलतापूर्वक उसको स्वीकार कर लेगा।
कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण पंजाब में 3 मई तक कफ्र्यू / लॉकडाउन है। इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है। पंजाब सरकार पैदा हुए इन हालातों के दौरान लोगों को जरूरी वस्तुएँ घर पर ही पहुंचाना यकीनी बना रही है। राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन ने यह हल निकाला है, जिसके द्वारा लोग जरूरत के अनुसार जरूरी वस्तुओं को सरल, सुरक्षित और प्रभावी ढंग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।