नियमों की पालना न करने पर होगी कारवाई- जिला मैजिस्ट्रेट
गुरदासपुर। जिला गुरदासपुर में जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से कोरोना वायरस के बचाव के लिए जिले में लगाए गए कर्फ्यू के दौरान हिदायतों के तहत कंस्ट्रक्शन (निर्माण कार्यो) से संबंधित गतिविधियों करने की छूट जारी की गई है। यह छूट भारत सरकार के गृह विभाग की ओर से भारत में लगे लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन से संबंधित गतिविधियां में जारी तथा पंजाब सरकार के एडिशनल मुख्य सचिव, गृह विभाग की ओर जारी गाईड लाईन के तहत दी गई है।
इस संबंधी जानकारी देते हुए जिला मैजिस्ट्रेट मोहम्मद इश्फाक ने बताया कि यह छूट सड़कों के निर्माण, इरिगेशन प्रोजेक्ट, इमारतों और सारी किस्म के इंडस्ट्री प्रोडेक्ट, जैसे एस.एस.एम.ईज, ग्रामीण क्षेत्रों में, म्यूनिसिपल कारपोरेशन और नगर कौंसिल की हद के बाहर और उघोगिक अस्टेट से संबंधित प्रोजेक्ट शामिल है। इसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य, नगर कौंसिलों के अंदर चल रहे निर्माण कार्य किए जा सकेंगें।
इसी तरह कारपोरेशन और नगर कौंसिल में जिस साईट पर काम करने के लिए वर्कर उपलब्ध है वहां काम किया जा सकेगा। परन्तु बाहर से वर्कर लाने पर पाबंधी होगी। कर्मचारी, वर्कर, सोशल डिस्टैंस मेन्टेन करके रखेगें और स्वस्थय विभाग की हिदायतों की पालना करेगें।
प्रोजेक्ट साईट पर काम शुरु करने से पहले प्रोजेक्ट का नाम और उस संबंधी जानकारी संबंधित सब डविजन मैजिस्ट्रेट को देना जरुरी है। सोशल डिस्टैंस को मेनटेन रखना जरुरी होगा किसी भी प्रकार की अवहेल्ना करने पर आईपीसी धारा 188 के तहत स्वस्थ्य और परिवार भलाई विभाग, पंजाब सरकार या प्रोजेक्ट साईट पर अधिकारित अथारिटी की ओर से कारवाई की जाएगी।