रात नौं बजे से सुबह 6 बजे के बीच उपयुक्त साधन न मिलने पर मुफ्त सहायता देगी पुलिस
डीजीपी दिनकर गुप्ता को दिए निर्देश
चंडीगढ़, 3 दिसंबर। महिलाओं
की सुरक्षा के प्रति बढ़ रही चिंता को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने रात 9 बजे से प्रात:काल 6 बजे के बीच महिलाओं
को घर जाने के लिए उपयुक्त साधन न मिलने की सूरत में उनको सुरक्षित घर
पहुँचाने के लिए मुफ़्त पुलिस सहायता मुहैया करवाने का ऐलान किया है। राज्य
भर में यह सुविधा 100, 112 और 181 नंबर पर मौजूद होगी जिनके द्वारा संपर्क
करने वाली महिला तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम (पी.सी.आर.) के साथ जुड़ जायेगी।
मुख्यमंत्री ने डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता को यह सुविधा राज्य भर में लागू
करने को यकीनी बनाने के आदेश दिए।घर
से ले जाने और छोडऩे की सुविधा उन महिलाओं को हासिल होगी, जिनकी टैक्सी या
थ्री -वीलर जैसे सुरक्षित वाहन तक पहुँच न हो।
महिलाओं में
सुरक्षा की
भावना के तौर पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि यातायात के दौरान संबंधित
महिला के साथ कम- से -कम एक महिला पुलिस अधिकारी ज़रूर होनी
चाहिए।डी.जी.पी.
ने वृद्धि में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में मोहाली, पटियाला और
बठिंडा समेत अन्य बड़े शहरों में पुलिस हैड्डक्वाटरों पर अलग से पी.सी.आर.
वाहन मौजूद होंगे।हरेक
जिले में इस स्कीम को अमल में लाने के लिए डी.एस.पी. /ए.सी.पी. (महिलाओं
के विरुद्ध अपराध विंग) नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात होगी। इन महिला पुलिस
अधिकारियों के संपर्क नंबर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस वेबसाइटों पर
उपलब्ध होंगे। ए.डी.जी.पी. (अपराध) गुरप्रीत कौर दिओ इस सुविधा के लिए
प्रांतीय नोडल अधिकारी होंगे।तेलंगाना
में एक वैटरनरी डॉक्टर को दोषियों द्वारा अगवा करके बलात्कार करने के बाद
आग लगाकर जला देने से राष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुए सार्वजनिक रोष के संदर्भ
में यह हिदायतें जारी की गई हैं। तेलंगाना की घटना पर दुख ज़ाहिर करते हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को यकीनी
बनाऐगी और इस सम्बन्धी हर संभव कदम उठाया जायेगा।डी.जी.पी. ने कहा कि राज्य
पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए अन्य स्कीमों पर काम कर रही है।