राज्य की स्वास्थ्य एजेंसी ने गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए साधारण, सिजेरियन और उच्च जोखिम वाले प्रसूतियों के निर्धारित हैल्थ पैकेज के अधीन किये जाते इलाज को आरक्षण के दायरे से बाहर (डी -रिज़र्व) किया
चंडीगढ़ 29 मार्च: नोवल कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनज़र, पंजाब सरकार ने सरबत सेहत बीमा योजना (एस.एस.बी.वाई.) के अधीन आते सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज करवाने से पहले मरीजों की बायोमैट्रिक तस्दीक की प्रक्रिया से छूट देने के निर्देश दिए हैं।
यहाँ जारी एक प्रैस बयान में इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये स्वास्थ्य मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि सरबत सेहत बीमा योजना के अधीन योग्य मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते मरीज के अस्पताल में दाखिल या डिसचार्ज होने पर उसकी बायोमीट्रिक तस्दीक करने की प्रक्रिया से अस्थायी तौर पर छूट दी गई है। इस योजना के अधीन मरीजों की रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ ई -कार्ड नंबर के आधार पर की जाऐगी। सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को इस फैसले संबंधी अवगत करवा दिया गया है।
स. बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव के मद्देनजर राज्य के सरकारी अस्पतालों में काम के भारी बोझ को देखते हुये राज्य सरकार की तरफ से प्रसूतियों से सम्बन्धित निर्धारित हैल्थ पैकेजों के अधीन किये जाते इलाज, जोकि पहले सरकारी अस्पतालों में ही किया जाता है, को आरक्षण के दायरे से बाहर (डी-रिजर्व) किया गया है। इस डी-रिजर्व ट्रीटमेंट में साधारण डिलिवरी, सिजेरियन डिलीवरी और उच्च जोखिम वाली डिलिवरी आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए इलाज की यह सुविधा अब आयुषमान भारत सरबत सेहत बीमा योजना के अधीन सूचीबद्ध प्राईवेट अस्पताल से ली जा सकती है जिसके लिए सरकारी अस्पताल को कोई रैफरल प्राप्त करने की जरूरत नहीं।
मंत्री ने कहा कि लाभपात्री उक्त इलाज के लिए किसी भी सूचीबद्ध प्राईवेट अस्पताल में जा सकते हैं। यह फैसले कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लोगों के हित में लिए गये हैं और अगले आदेशों तक लागू रहेंगे।