कोरोना वायरस को कंट्रोल करने हेतू रोकने हेतू तथा लोगो को हितों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार की ओर से इपिडेमिक डीडिज एक्ट 1897 के तहत पंजाब के सभी सिनेमा हाल, जिम तथा स्वीमिंग पूल अगले आदेशों तक बंद कर दिए गए है। उक्त सभी 14 मार्च की मध्यरात्रि के बाद से बंद रहेगें। इस संबंधी हैल्थ एंड फैमली वेलफेयर विभाग के प्रिंसिपल सचिव अनुराश अग्रवाल की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पब्लिक एकत्र जिसमें खेल आयोजन, कांफरेंस, सभ्याचार आजोयन, मेले और प्रर्दशनियों पर रोक लगाई गई है। यह नोटिफिकेशन शनिवार को जारी किया गया है।