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पंजाब सरकार ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया

पंजाब सरकार ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया
  • PublishedMarch 6, 2020

चंडीगढ़, 6 मार्च । पंजाब सरकार ने कोरोनावायरस बीमारी 2019 को महामारी घोषित कर दिया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि जारी नोटीफिकेसन के अनुसार सभी अस्पतालों (सरकारी और प्राईवेट) में पंजाब ऐपीडैमिक डिसीज़, कोविड-19 रैगूलेशनज़, 2020 के अंतर्गत कोविड-19 (कोरोनावायरस बीमारी 2019) के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए फ्लू कॉर्नर होने चाहिएं और कोविड-19 से प्रभावित देश या क्षेत्र की यात्रा करने वाले व्यक्ति की यात्रा सम्बन्धी सारी जानकारी का रिकॉर्ड रखा जायेगा।

इसके अलावा कोविड-19 के किसी संदिग्ध या पुष्टीकृत मामलों के संपर्क में आने सम्बन्धी भी जानकारी दर्ज की जायेगी। अगर कोई व्यक्ति पिछले 14 दिनों के दौरान कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्र की यात्रा करके आया है और उसमें इस वायरस के लक्षण नहीं पाए जाते तो भी उस व्यक्ति को पता लगने से 14 दिनों के लिए घर में अलग रखना चाहिए। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति पिछले 14 दिनों के दौरान कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्र की यात्रा करके आया है और उसमें इस वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति को प्रोटोकोल के अनुसार अस्पताल में अलग रखा जाना चाहिए और प्रोटोकोल के अनुसार कोविड-19 के लिए टैस्ट किया जायेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि ऐसे सभी मामलों की जानकारी जि़लों के सिविल सर्जन के कार्यालय को तुरंत दी जानी चाहिए और कोई भी व्यक्ति /संस्था /संगठन कोवीड-19 सम्बन्धी जानकारी के लिए कोई प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अग्रिम मंज़ूरी के बिना नहीं करेगा। यह कोविड-19 सम्बन्धी किसी भी अफ़वाह या अनाधिकृत जानकारी के फैलने को रोकने के लिए है। अगर कोई व्यक्ति /संस्था /संगठन ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो इन नियमों के अंतर्गत उसे अपराधी माना जायेगा।स. सिद्धू ने बताया कि किसी भी प्राईवेट लैबोरेटरी को पंजाब राज्य में कोवीड-19 के लिए नमूने लेने या टैस्ट करने का अधिकार नहीं दिया गया।

ऐसे सभी नमूने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इकठ्ठा किये जाएंगे और इन नमूनों को सम्बन्धित जि़लों के स्वास्थ्य विभाग के जि़ला नोडल अफ़सर द्वारा मनोनीत लैबोरेटरी में भेजा जायेगा।कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 14 दिनों के दौरान कोविड-19 से प्रभावित देश या क्षेत्र की यात्रा करके आया है तो वह लाजि़मी तौर पर पास के सरकारी अस्पताल को रिपोर्ट करे या टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर-104 पर कॉल करे जिससे स्वास्थ्य विभाग द्वारा ज़रूरत पडऩे पर ज़रूरी उपाय किये जाएँ।

Written By
The Punjab Wire