मंत्रीमंडल द्वारा पंजाब स्व-सहायता सहकारी सभाएं नियम-2019 को मंज़ूरी
चंडीगढ़, 2 मार्च: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने सोमवार को स्व-सहायता प्राप्त सहकारी सभाएं को स्व-इछुक्क गठन करके स्वतंत्र, स्व-निर्भर और लोकतांत्रिक व्यापारिक संस्थाएं बनाने के लिए ‘पंजाब स्व-सहायता सहकारी संभाएं नियम-2019’ को मंज़ूरी दे दी है। इससे यह संस्थाएं बाहरी दखलअन्दाज़ी से मुक्त होंगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह नियम ‘पंजाब स्व-सहायता सहकारी सभाएं एक्ट-2006’ के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह नियम पंजाब के गज़ट नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख़ से लागू होंगे।यह नियम स्व-सहायता सहकारी सभाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदनों के फार्म, प्राथमिक सहकारी सोसायटी को स्व-सहायता सहकारी सभा में तबदील करने और स्व-सहायता सहकारी सोसायटी के उप-कानूनों में संशोधन में सहायता करेंगे।
इन नियमों में कजऱ्े और घाटों, सोसायटी के कजऱ् न वापस करने वाले सदस्यों की सूची जारी करने सम्बन्धी निर्देश भी शामिल हैं। यह नियम सोसायटी के बोर्डों के डायरेक्टरों का चयन, झगड़े के निपटारे, पंचाट परिषद् के अधिकारियों की फीस, पंचाट परिषद् के रिकॉर्ड की संभाल, तारीख़, समय और सुनवाई के स्थान, रिपोर्टें जमा कराने और फंड जमा करने के लिए स्व-सहायता सहकारी सभा के काम को ज़ोनों में बाँटने और ऋण चुकाने वालों के खातों का प्रबंध करने को यकीनी बनाऐंगे।