नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। देश में केरल पहला राज्य है जिसने मोदी सरकार के इस कानून को चुनौती दी है।
याचिका में केरल सरकार ने कहा कि यह कानून भेदभाव वाला और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की मांग की।
केरल सरकार ने कहा कि यह कानून अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। इससे पूर्व दिसंबर में केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था।