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पंजाब मंत्रालय द्वारा जल स्रोत प्रबंधन ऑर्डीनैंस को कानूनी रूप देने की मंजूरी

पंजाब मंत्रालय द्वारा जल स्रोत प्रबंधन ऑर्डीनैंस को कानूनी रूप देने की मंजूरी
  • PublishedJanuary 9, 2020

जल स्रोतों के उचित प्रबंधन के लिए वॉटर रैगूलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी को स्थापित करने के लिए रास्ता साफ

चंडीगढ़, 9 जनवरी:जल स्रोतों का प्रभावशाली ढंग से प्रबंधन और नियंत्रण करने के अलावा इसके सही, उपयुक्त और उचित प्रयोग को यकीनी बनाने के मद्देनजऱ पंजाब मंत्रालय ने गुरूवार को पंजाब जल स्रोत (प्रबंधन और नियम) ऑर्डीनैंस 2019 को मंजूरी देकर ‘द रैगूलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी’ स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया।

इस ऑर्डीनैंस को मंत्रीमंडल ने पहले 4 दिसंबर, 2019 को अपनी मीटिंग में मंज़ूरी दी थी, अब ‘पंजाब जल स्रोत (प्रबंधन और नियम) बिल, 2020’ के तौर पर कानूनी रूप देने की तैयारी है।इस बिल में पंजाब वॉटर रैगूलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त किया एक चेयरमैन और दो अन्य मैंबर शामिल होंगे। यह अथॉरिटी राज्य के जल स्रोतों के प्रबंधन और परिवर्तन के लिए निर्णायक, समान और उचित संचालन के लिए जि़म्मेदार होगी और जल स्रोतों हेतु ज़रुरी सुधार और उपाय करने के लिए समर्थ होगी।

इस अथॉरिटी को जल स्रोतों के  संरक्षण और प्रबंधन के मद्देनजऱ दिशा- निर्देश जारी करने के साथ-साथ घरेलू, व्यापारिक या औद्योगिक प्रयोग के लिए पेयजल की सप्लाई करने वाली संस्थाओं द्वारा वसूली जाने वाली दरों को निश्चित करने सम्बन्धी टैरिफ ऑर्डर जारी करने के लिए भी अधिकार दिए जाएंगे।बिल में जल स्रोतों संबंधी एक सलाहकार कमेटी के गठन का प्रस्ताव भी दिया गया है जिसको सरकार द्वारा नोटीफाई किया जाना है। इसमें अथॉरिटी को सलाह देने के लिए अलग -अलग सरकारी विभागों के माहिर और पूर्व अधिकारी शामिल होंगे। अथॉरिटी अपने आप माहिरों को भी शामिल कर सकती है।

इस अथॉरिटी के पास एक अलग फंड होगा और इसको कायम रखना ज़रूरी होगा जिसको पंजाब वॉटर रैगूलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी फंड कहा जायेगा, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा ग्रांटें /कजऱ्े जमा किये जाएंगे। इस बिल में सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह लोक हित से जुड़ी नीतियों के मामलों में अथॉरिटी को लिखित रूप में आम या ख़ास दिशा- निर्देश जारी कर सकती है और अथॉरिटी ऐसे निर्देशों की पालना करने और कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध होगी। दरों को तय सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अथॉरिटी द्वारा किया जायेगा।यह कदम इस तथ्य से प्रेरित है कि कृषि और अन्य ज़रूरतों के लिए भूजल का अधिक से अधिक प्रयोग करने के कारण भूजल का स्तर बहुत तेज़ी से कम हो रहा है।

इसके अलावा ओद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण पैदा हुए प्रदूषण के कारण पानी की गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे आम जनजीवन के लिए पानी और पीने वाले साफ़ पानी तक की कमी भी देखी गई है।इस दौरान मंत्रीमंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भूमी और जल संरक्षण विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नियमपंजाब मंत्रीमंडल द्वारा स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित लिए गए एक अन्य फ़ैसले में दर्जा 4 कर्मचारियों जिन्होंने मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्कर में डिप्लोमा पूरा किया है, को मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्करज़ (पुरूष) की सीधी भर्ती में 1 प्रतिशत तरक्की कोटा मुहैया करवाने के लिए पंजाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तकनीकी (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2016 में संशोधन करने की भी मंजूरी दे दी है।

Written By
The Punjab Wire