महामारी एक्ट अधीन सरकार अपने अधीन ले सकती है कोई भी अस्पताल
आई.एम.ए. द्वारा हर पक्ष से पूरा सहयोग देने का भरोसा
लोग अपनी शिकायतें 104 हेल्पलाइन पर करवा सकते हैं दर्ज
स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बढिय़ा काम कर रहे डॉक्टरों और पैरा-मैडीकल स्टाफ की सराहना और हार्दिक धन्यवाद
कुझ बुरे लोगों के कारण डॉक्टरी पेशे की होती है छवि धूमिल
चंडीगढ़, 17 मई: कोविड-19 महामारी दौरान मरीजों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनकी आर्थिक लूट करने वाले अस्पतालों के खि़लाफ़ सरकार द्वारा सख़्त कार्यवाही की जायेगी। इस बात का खुलासा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने इंडियन मैडीकल एसोसिएशन की राज्य स्तरीय समिति के साथ की गई वर्चुअल मीटिंग दौरान किया।
उन्होंने कहा कि प्राईवेट अस्पतालों द्वारा सरकार द्वारा तय रेटों से अधिक पैसे वसूलने संबंधी शिकायतें आ रही हैं और ऐसा करने वाले किसी भी अस्पताल को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जो भी काम किया जाये वह सरबत दे भले के लिए हो परन्तु यदि कोई अस्पताल या डॉक्टर किसी भी मरीज़ की लूट-मार करते हैं तो सरकार को उनके खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही के लिए मजबूर होना पड़ेगा। महामारी एक्ट के अधीन सरकार के पास यह अधिकार है कि ऐसा करने वाले अस्पतालों को सरकार बंद कर सकती है या फिर अपने अधीन लेकर चला सकती है।
उन्होंने सभी प्राईवेट अस्पतालों से अपील की कि किसी भी मरीज़ की मजबूरी का फ़ायदा न उठाया जाये और इसको एक चेतावनी समझा जाये और सरकार को कोई सख़्त कार्यवाही करने के लिए मजबूर न किया जाये। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी के दौरान हमारे डॉक्टरों और पैरा मैडीकल स्टाफ (जिसमें सरकारी और प्राईवेट सभी शामिल हैं) ने लोगों की सेवा का एक बढिय़ा उदाहरण पेश किया है और जी-जान से लोगों की सेवा कर रहे हैं परन्तु कुछ बुरे और बेशर्म लागों हैं जो इन हालातों का गलत फ़ायदा उठाकर लोगों को ठग रहे हैं जिससे कि पूरे पेशे की छवि खऱाब हो सकती है। उन्होंने ऐसे ग़ैर कानूनी तत्वों को सख़्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि वह तुरंत प्रभाव से गलत कार्यवाहियों को बंद करें नहीं तो उनके खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही की जायेगी और किसी को भी बक्शा नहीं जायेगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में दवाओं और ऑक्सीजन की काला बाजारी को रोकने के लिए सख़्त कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खि़लाफ़ भी सख़्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। ऑक्सीजन की गुणवत्ता या रिफिल किये सिलेंडरों में कम ऑक्सीजन भरने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले वैंडरों के खि़लाफ़ भी सरकार कानूनी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय एक समिति द्वारा जल्द ही प्राईवेट अस्पतालों में हुए कोविड मरीजों के इलाज का ऑडिट भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि लोग अपनी शिकायतें विभाग के टोल फ्री नंबर 104 पर दर्ज करवा सकते हैं जिस पर कि तुरंत कार्यवाही की जायेगी।
स. बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री पंजाबा कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा सभी सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बातचीत की जायेगी और गाँवों में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
इस मौके पर इंडियन मैडीकल एसोसिएशन द्वारा विश्वास दिलाया गया कि वह पूरी तरह राज्य सरकार के साथ हैं, यदि कोई अस्पताल मरीज़ों की लूट-मार करता है तो आई.एम.ए. उस डॉक्टर/अस्पताल को किसी भी तरह का सहयोग नहीं देगी।
इस मीटिंग में ख़ास तौर पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री हुस्न लाल, डायरेक्टर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. जी.बी सिंह, आई.एम.ए. राज्य प्रधान डॉ. कुलदीप सिंह मान और जिलों के अन्य मैंबर शामिल थे।