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अमृतसर पुलिस (ग्रामीण) द्वारा रावी नदी किनारे चल रही बड़े स्तर की ग़ैर-कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई

अमृतसर पुलिस (ग्रामीण) द्वारा रावी नदी किनारे चल रही बड़े स्तर की ग़ैर-कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई
  • PublishedMay 1, 2021

1 जेसीबी, 1 पोकलाईन, 9 ट्रक और 4 ट्रेक्टर-ट्रॉलियां ज़ब्त, 2 गिरफ्तार

चडीगढ़, 1 मईःगैरकानूनी माईनिंग के विरुद्ध नये बने इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट, माईनिग द्वारा शुरु की गई मुहिम के अंतर्गत अमृतसर पुलिस (ग्रामीण) ने जिले में रेत की अवैध माईनिंग को रोकने के लिए एक बड़ी कड़ी कार्रवाई की है।पंजाब के इनफोर्समेंट डायरैक्टर, माईनिंग श्री आर. एन. ढोके ने कानूनी माईनिंग को तुरंत रोकने के लिए  निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने ज़िला पुलिस (ग्रामीण) को एक पत्र भी भेजा था जिसमें जिले में अधिकृत माईनिंग साईटों पर माइनिंग करने संबंधी निर्धारित शर्तांं के साथ-साथ माईनिंग साईटों संबंधी असली निशानदेही शामिल है।

अमृतसर पुलिस (ग्रामीण) को 30 अप्रैल, 2021 वाले दिन गाँव कासोवाल, थाना रामदास, अमृतसर (ग्रामीण) के क्षेत्र में रावी नदी के किनारे चल रही बड़े स्तर की गैर-कानूनी माईनिंग संबंधी सूचना मिली थी।। प्राप्त जानकारी पर तुरंत कार्यवाही करते हुए अमृतसर पुलिस (ग्रामीण) की टीमों ने संबंधित जगह पर बडे़ स्तर की छापेमारी की।इस छापेमारी ने रावी नदी के किनारे चल रही एक योजनाबद्ध और बड़ी गैर-कानूनी माईनिंग का पर्दाफाश किया है। इस कार्यवाही के नतीजे के तौर पर 9 ट्रक, 4 ट्रेक्टर-ट्रॉलियां, 1 जेसीबी और 1 पोकलाईन बरामद हुई। पुलिस द्वारा दो दोषियों रणजीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह निवासी गाँव तेजा ज़िला गुरदासपुर और दलजीत सिंह पुत्र हरपाल सिंह निवासी गाँव बहादरगढ़ जंडिया ज़िला बठिंडा को भी मौके से गिरफ़्तार किया गया। बाकी रहते फ़रार दोषियों को काबू करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं।इसके साथ ही गिरफ़्तार किये दोषियों के विरुद्ध आइपीसी की धारा 379, 420, 468, 471, 120 बी इंडियन पैनल कोड, 21 माईनज़ और मिनरल्स (डिवेल्पमेंट एंड रैगूलेशन) एक्ट, 26 एन.जी.टी. एक्ट के अंतर्गत थाना रामदास में मामला दर्ज कर लिया गया है।

एस.एस.पी. अमृतसर (ग्रामीण) श्री ध्रुव दाहिया ने बताया “अब तक की गई पड़ताल से पता चला है कि छापेमारी वाली जगह पूरी तरह अनाधिकृत थी। माईनिंग विभाग के आदेशों के उलट मौके वाली जगह पर माइनिंग संबंधी नियमों के पालन में कोताहियाँ पाई गईं। साईट पर किसी भी किस्म की निशानदेही नहीं थी। इसके अलावा ठेकेदार या उनके कर्मचारियों द्वारा कोई दस्तावेज़ या सरकारी पर्ची भी पेश नहीं की गई थी।“ छापेमारी कर रही टीम द्वारा साईट की पड़ताल के दौरान नदी के किनारे और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में रेत के बडे़ ढेर पाए गए। एस.एस.पी. ने कहा कि उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख़्त कानूनी कार्यवाही को यकीनी बनाने के लिए एफआईआर में एन.जी.टी. एक्ट की धाराओं को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा थाना रामदास के एस.एच.ओ को गैरकानूनी माईनिंग को प्रभावशाली ढग से रोकने में लापरवाही करने के लिए निलंबित कर दिया गया है।  

Written By
The Punjab Wire