स्कूल के अध्यापन और ग़ैर-अध्यापन कैडर के लिए सेवा नियमावली में संशोधनों को मंजूरी
चंडीगढ़, 19 दिसंबर:मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन मंत्रीमंडल ने गुरूवार को स्कूली शिक्षा विभाग के पंजाब ऐजुकेशनल सर्विस रूल्ज़ (टीचिंग कैडर) और नॉन-टीचिंग कैडर में संशोधनों को मंज़ूरी दे दी है जिससे उनको अलग -अलग अदालत के फ़ैसलों के अनुसार दुरुस्त करने के अलावा अलग -अलग कैडरों के लिए प्राथमिक योग्यताओं में तबदीली की जा सके।मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार स्कूली शिक्षा विभाग की अलग -अलग सेवाओं के लिए सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं के नियम बहुत पुराने हो चुके थे और सार्थकता से लगभग बाहर हो चुके थे क्योंकि यह नियम 1941, 1955, 1978 1995 और 2004 में अलग -अलग टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को नियमित करने के लिए बनाए गए थे।संशोधनों /तबदीलियों को अलग -अलग मौजूदा नियमों में, जैसे कि द पंजाब स्टेट ऐजुकेशनल (स्कूल एंड इंस्पैकशन कैडर जनरल) ग्रुप-ए सर्विस रूल्ज़ -2018, द पंजाब ऐजुकेशनल (स्कूल एंड इंस्पैकशन कैडर) ग्रुप-बी सर्विस रूल्ज -2018, द पंजाब स्टेट एलिमेंट्री एजुकेशन (प्रशासनिक कैडर) ग्रुप-बी सर्विस रूल्ज-2018, द पंजाब ऐजुकेशनल सर्विस (टीचिंग कैडर) ग्रुप-सी सर्विस रूल्ज-2018 और द पंजाब स्टेट एलिमेंट्री ऐजूकशनल (टीचिंग कैडर) ग्रुप-सी सर्विस रूल्ज-2018 में शामिल किया जायेगा।इसी दौरान मंत्रीमंडल ने पंजाब राज्य खाद्य आयोग के वित्तीय सालों 2015 -16 और 2016 -17 की प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी।——————–