‘पंजाब ऐडवोकेट्स वैलफेयर फंड रूल्ज -2019’ को मंजूरी
चंडीगढ़, 19 दिसम्बर:पंजाब मंत्रीमंडल ने आज ‘द पंजाब ऐडवोकेट्स वैलफेयर फंड रूल्ज -2019’ को मंजूरी दे दी जिससे सम्बन्धित एक्ट के लागू होने के लिए रास्ता साफ हो जायेगा।स्यह फ़ैसला आज यहाँ पंजाब भवन में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक राज्य सरकार को ‘पंजाब ऐडवोकेट्स वैलफेयर फंड एक्ट -2002’ की धारा 28 के अंतर्गत नियम तैयार करके नोटाफायी करने की ज़रूरत है।यह नियम राष्ट्रीयकृत बैंक में फंड जमा करने, लेखा और बजट अनुमानों की सालाना स्टेटमैंट तैयार करने, खर्चे और निवेश के लेखे और सालाना ऑडिट की व्यवस्था करते हैं। फंड में दाखि़ला और मैंबरशिप से हटाने की प्रक्रिया भी प्रदान की गई है। अलग -अलग गतिविधियों को पूरा करने के लिए स्टाफ की नियुक्त का उपबंध भी किया गया है।यह जि़क्रयोग्य है कि पंजाब ऐडवोकेट्स वैलफेयर फंड एक्ट -2002 का गठन और इसका प्रयोग पंजाब के साथ सम्बन्धित वकीलों की भलाई के लिए लागू करने के लिए किया गया था। इस फंड की आय राज्य सरकार से मिले अनुदान, बार कौंसिल द्वारा एकत्रित किये फंड, स्वैच्छिक दान, केंद्र सरकार से अनुदान आदि से आती है। यह फंड वकीलों की भलाई के लिए अलग -अलग उद्देश्यों जैसे वकीलों को समूह बीमा, योग्य वकीलों को वित्तीय सहायता, वकीलों को मैडीकल बीमा, गंभीर बीमारी की स्थिति में वित्तीय सहायता आदि के लिए खर्च किए जाते हैं।——————–