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बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरज़ की परीक्षा अक्तूबर में होगी

बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरज़ की परीक्षा अक्तूबर में होगी
  • PublishedAugust 9, 2020

उद्योग विभाग ने बॉयलर के लिए एकमुश्त टैक्स छूट का लाभ लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की तारी$ख 31 अगस्त तक बढ़ाई

चंडीगढ़, 9 अगस्त: राज्य में काम कर रहे बॉयलरों की तकनीकी मानव संसाधन की कमी को पूरा करने और रोजग़ार की संभावना को प्रफुल्लित करने के उद्देश्य से बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियजऱ् (बी.ओ.ई.) की परीक्षा अक्तूबर या नवंबर में आयोजित करवाई जाएगी। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने आज बताया कि यह परीक्षा पहले अगस्त में आयोजित की जानी थी, परन्तु कोविड के कारण पैदा हुई संकटकालीन स्थिति के मद्देनजऱ मुलत्तवी कर दी गई है।

प्रवक्ता ने बताया कि बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियजऱ् की परीक्षा पिछली बार साल 2010 में पंजाब में हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरों की कुल संख्या में कमी महसूस की जा रही था। इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि उच्च स्तरीय परीक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा आधुनिक बॉयलर कार्य प्रणाली सम्बन्धी उच्च शैक्षिक योग्यता और व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले सदस्य माहिरों का एक परीक्षा बोर्ड बनाया गया है। इम्तिहान में लिखित और मौखिक परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ द्वारा करवाई जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि आवेदन पत्र समेत दस्तावेज़ और परीक्षा फीस ऑनलाइन जमा करवाई जा सकती है और अब तक 430 विद्यार्थियों ने इनवैस्ट पंजाब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है।

एक अन्य फ़ैसले में उद्योग विभाग ने ऐसे बॉयलर प्रयोक्ताओं के लिए एक समय की टैक्स राहत (एमनिस्टी) स्कीम की तारीख़ 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दी गई है, जो बॉलरज़ एक्ट, 1923 और इंडियन बॉयलर रैगूलेशनज़, 1950 में दर्ज धाराओं की पालना किए बगैर काम कर रहे हैं, जिससे उनके बॉयलरों को विभाग के अधीन रेगुलर किया जा सके। बताने योग्य है कि पहले यह अंतिम तारीख़ 31 जुलाई निर्धारित की गई थी। बॉयलरों को नियमित करने की योजना के अंतर्गत ऐसे बॉयलर जो इस समय राज्य की मंज़ूरी के बिना चल रहे हैं, के मालिकों को सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जारी किए जायज़ दस्तावेज़ पेश करने पड़ेंगे और डिफ़ाल्ट समय सीमा के लिए निरीक्षण फीस के रूप में राज्य सरकार को हुए नुकसान समेत नाममात्र फीस अदा करनी होगी। रजिस्टर्ड बॉयलरों के लिए नाममात्र फीस 25,000/- रुपए होगी और जिसका बॉयलर रजिस्टर्ड है, परन्तु 31 दिसंबर, 2019 को समय सीमा पूरा हो जाने के बाद नए लाइसेंस जारी न करवाने वालों के लिए नाममात्र फीस 10,000 रुपए होगी। इसका लाभ उठाने के लिए बॉयलर उपभोक्ता 31 अगस्त या इससे पहले बिजऩेस फस्र्ट पोर्टल पर ऑनलाइन बायलर्ज़ के लिए बॉयलर्ज़, पंजाब के डायरैक्टर को आवेदन देंंगे।

Written By
The Punjab Wire