गुरदासपुर, 12 जून (मनन सैनी)। पंजाब में अब बिना लक्ष्ण वाले कोविड़-19 पॉजिटिव मरीजों को खुद होम आईसोलेट होने की पेशकम की जाएगी। यह पेशकश सरकार की ओर से निर्धारित मापदंड़ो को पूरा करने के उपरांत ही लागू होगी। जिसके लिए जिला प्रशासन स्वस्थ्य विभाग की ओर से दिए गए निर्धारित मापदंडो को सुनिश्चचित करना देखेगें तथा मरीज को इसकी इजाजत देगें। इस संबंधी स्वस्थ्य विभाग पंजाब की ओर से नोटिफिकेशन तथा गाईडलाईन जारी कर दी गई है। जिसकी पुष्टी गुरदासपुर के सिवल सर्जन डॉ किशन चंद की ओर से की गई।
आदेशों के अनुसार होम आईसोलेट किए गए मरीज की हालत गंभीर होने या लक्ष्ण आने पर उसे तुरंत स्वस्थ्य विभाग को सूचित करना होगा। होम आइसोलेशन के दौरान मरीज को 17 दिन के लिए घर पर अलग कमरे में ही रहना होगा। उसकी देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर 24 घंटे उसके लिए उपलब्ध होगा जो अस्पताल के संपर्क में रहेगा। मरीज को अपना बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ का ख्याल रखना होगा। उक्त तीनों आने पर तुरंत डाक्टर से संपर्क करना होगा।
मरीज को कोवा एप डाउनलोड़ करना होगा तथा कम से नजदीकी संपर्क में नही आना होगा। लगातार 10 दिन बुखार न होने पर उसे दोबारा टैस्टिंग करवाने की जरुरत नही होगी। वहीं जो बिना लक्ष्ण वाले संक्रमित मरीज जिनके घर में मापदंड़ के अनुसार सुविधा नही है उन्हे कोविड़ केयर सैंटर में रखा जाएगा।