सिर्फ प्रमाणित टिकटों वाले यात्रियों को ही रेलवे प्लेटफॉर्म में दाखि़ल होने की आज्ञा दी जाएगी
सभी यात्रियों के पास प्रमाणित आई.डी. प्रूफ़ हों और उनको स्वै-घोषणा पत्र जमा करवाना होगा
स्क्रीनिंग के दौरान कोरोना के लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को जांच के लिए स्वास्थ्य संस्था में ले जाया जाएगा
चंडीगढ़, 28 मई: पंजाब सरकार द्वारा आज रेलगाडिय़ों के द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाकर रखना ज़रूरी होगा। अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए सिफऱ् प्रमाणित टिकटों वाले यात्रियों को ही रेलवे प्लेटफॉर्म में दाखि़ल होने की आज्ञा दी जाएगी।
यह भी अनिवार्य किया गया है कि ऐसे सभी यात्रियों की प्लेटफॉर्म में दाखि़ल होने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और यात्री रेलगाड़ी के रवाना होने के समय से 45 मिनट पहले पहुँचेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सिफऱ् कोरोना के लक्षण न पाए जाने वाले यात्री रेलगाडिय़ों में सवार हो सकते हैं और सभी यात्रियों के पास एक प्रमाणित आई.डी. प्रूफ़ (आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर कार्ड / सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आई.डी. प्रूफ़) हो और उनको स्क्रीनिंग के लिए नियुक्त की गई स्वास्थ्य टीम को स्वै-घोषणा पत्र जमा करवाना होगा, जिसमें नाम, उम्र, पता, मोबाइल नंबर और कोरोना के लक्षणों की जांच सूची आदि विवरण दर्ज किए जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर एक कमरा होगा, जहाँ स्वास्थ्य टीम व्यक्तियों की जांच करेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि सम्बन्धित जि़लों की सभी निगरानी टीम के पास रेलगाड़ी के द्वारा उनके क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों की पूरी सूची हो और उनको 14 दिनों के घरेलू एकांतवास में रखा जाना यकीनी बनाया जाए, (अक्सर आने-जाने वाले यात्रियों को छोडक़र)। सभी निगरानी टीम के पास लाजि़मी तौर पर उनके क्षेत्र में अक्सर आने वाले यात्री, जिनको जि़ला प्रशासन द्वारा पास जारी किए गए हैं, की सूची होनी चाहिए और सभी यात्रियों को कोवा एप डाउनलोड करनी होगी, जिसका चलते रहना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग के दौरान कोरोना के लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में ले जाया जाएगा। कोरोना पॉजि़टिव पाए जाने पर स्वास्थ्य प्रोटोकोल के अनुसार उनका इलाज किया जाएगा।
जिन व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाते या कोरोना नेगेटिव पाए जाते हैं, उनको 14 दिनों के घरेलू एकांतवास में रहने और अपने स्वास्थ्य की स्वै-निगरानी सम्बन्धी स्वै-घोषणा देने के बाद घर जाने की आज्ञा दे दी जाएगी और उनको कोविड-19 का कोई भी लक्षण दिखाई देने पर नज़दीकी स्वास्थ्य संस्था को अनिवार्य रूप से सूचित करना होगा। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अंतरराज्याीय सफऱ करने वाले जिनको अक्सर पंजाब से बाहर जाना पड़ता है जैसे एमपी, एमएलए, विक्रेता, ट्रांसपोर्टर, पत्रकार, डॉक्टर, एग्जि़क्युटिव, इंजीनियर, व्यापारी और सलाहकाार आदि को घर में क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है।
डिप्टी कमिश्नर और सब-डिविजऩल मैजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को पास जारी करेंगे जो अपने स्वास्थ्य की स्वै-निगरानी सम्बन्धी स्वै-घोषणा देंगे और कोविड का कोई भी लक्षण दिखाई देने पर प्रशासन को सूचित करेंगे। ऐसे यात्री जिनके पास घरेलू क्वारंटाइन की समय सीमा पूरी होने से पहले वापसी की टिकट है तो उनको कोई लक्षण न पाए जाने पर रेलगडिय़ों में सवार होने की आज्ञा दे दी जाएगी। अगर ऐसे व्यक्ति में लक्षण पाए जाते हैं तो उसका स्वास्थ्य प्रोटोकोल के अनुसार जांच और इलाज किया जाएगा।