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स्वास्थ्य विभाग ने दुकानों की सफ़ाई और स्वच्छता बरकरार रखने सम्बन्धी जारी की नयी एडवाईजऱी

स्वास्थ्य विभाग ने दुकानों की सफ़ाई और स्वच्छता बरकरार रखने सम्बन्धी जारी की नयी एडवाईजऱी
  • PublishedApril 29, 2020

चंडीगढ़, 29 अप्रैल: पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने दुकानों, दुकानदारों और इन दुकानों में सेवा निभा रहे कर्मचारियों की सफ़ाई और स्वच्छता बनाई रखने के लिए नयी एडवाईजऱी जारी की है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सभी 22 जिलों में कोरोनवायरस के फैलने से रोकने के लिए जनहित में लगाए गए कफ्र्यू के दौरान लोगों के खुले में  यातायात पर पहले ही पाबंदियाँ लगाई गई हैं। हालाँकि सरकार ने मुश्किलों को कम करने के लिए ज़रूरी गतिविधियां / काम को जारी रखने की आज्ञा दी है। सरकार ने ऐसी दुकानों के विभिन्न उत्पादों को बेचने वाली दुकानों को ज़रूरी सावधानियां और कोरोनावायरस को फैलने से रोकने सम्बन्धी उपायों की पालना करते हुये दुकानें खोलने की आज्ञा दी है।

प्रवक्ता ने कहा कि नयी एडवाईजऱी में शामिल दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि केवल पंजाब सरकार द्वारा मंज़ूर दुकानें ही खुलेंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के गृह मामलों और न्याय विभाग ने अपने पत्र नंबर एस.एस. / ए.सी.एस.एच. / 2020 /310 तारीख़ 20.4.2020 के द्वारा ऐसी दुकानें खोलने सम्बन्धी विस्तृत और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये हैं। मौजूदा दिशा-निर्देश यह बताते हैं कि ज़रूरी समान की सप्लाई सम्बन्धी सभी सहूलतें, चाहे ऐसी ज़रूरी चीजों के उत्पादन, स्थानीय स्टोरों से थोक या परचून, लॉर्ज बरीक और मोर्टार स्टोरों या ई -कॉमर्स कंपनियों के द्वारा सप्लाई आदि से सम्बन्धित दुकानें शामिल हैं। सरकार ने दुकानों (करियाना और वह दुकानें जो ज़रूरी चीजें बेचती हों) और गाड़ीयों, समेत राशन की दुकानों (पीडीएस के अधीन), भोजन और करियाना (रोज़ाना के प्रयोग के लिए), सफ़ाई की चीजों, फल और सब्जियों, डेयरी और दूध के बूथ पोल्ट्री, मीट और मछली, पशु खाने पीने और चारा आदि दुकानों को इसके अंतर्गत खुलने की आज्ञा होगी।

दुकानों सम्बन्धी यह छूट कोविड -19 से निपटने के लिए लगाए गए विशेष नियमों के अनुसार होगी। इस तरह दुकानदारों को सलाह दी जाती है कि वह अपनी अपनी दुकानों की किस्म के मुताबिक सरकार द्वारा जारी दिशा -निर्देशों की ध्यान से पालन करें और दुकान चलाते समय इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजऱ की पालना करनी भी लाजि़मी है। इस एडवाईजऱी के अनुसार दुकानदारों की ऐसोसीएशनों को सलाह दी जाती है कि वह दुकानदारों / उनके करिन्दों और आने वाले ग्राहक के हित में पैर से चलने वाली हाथ धोने वाली मशीनें स्थापित करें। बारी बारी हाथ धोने के लिए इन हाथ धोने वाली मशीनों के आगे गोल चक्कर लगाए जाएँ जिससे सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करने के लिए कम से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखी जाये।

यह हिदायत की गई है कि हाथों को हथेली और हाथ के पिछली तरफ़ और हथेली के साथ धीरे धीरे धाऐं और उंगलियों पर अंगूठों के बीच वाली जगहों और कलाईयों को कम से कम 40 सैकिंड के लिए साबुन के साथ धोया जाये। इसके साथ ही हर 2 घंटे बाद हाथों को धोने की सिफारिश की जाती है। इसी तरह एडवाईजऱी बताती है कि दुकानदारों /वर्करों और ग्राहकों के लिए दुकान में प्रवेश स्थान पर हाथ साफ़ करने के लिए अल्कोहल युक्त हैड सैनीटाईजऱ (कम से -कम 70 प्रतिशत एथाइल अल्कोहल वाला) का प्रबंध किया जाये। समय -समय पर सैनीटाईजऱों को रीफिल किया जाये या बदला जाये। कम से -कम 3 एमएल सैनीटाईजऱ (लगभग 2 बार दबा कर निकालो) सूखे हाथों पर लगायो और कम से -कम 30 सैकिंड तक हाथ धोते जाएँ। एडवाईजऱी में दिए गये अन्य महत्वपूर्ण नुक्तों में यह भी कहा गया है कि हरेक को हाथ साफ़ करने चाहिएं या हाथ धोने चाहिएं चाहे हाथ साफ़ दिखाई दे रहे हों।

हाथों को या तो स्वच्छ बनाया जाना चाहिए या साबुन से धोना चाहिए। दुकानदार और उनके कर्मचारियों को हर समय कपड़े का मास्क पहनना चाहिए मतलब (घर से निकलने के समय से लेकर दुबार घर में दाखि़ल होने तक)। मास्क को इस ढंग से पहना जाना चाहिए कि यह नाक के साथ साथ मुँह को पूरी तरह ढका हुआ हो। प्रयोग के बाद कपड़े के मास्क को रोज़ाना साबुन और पानी से धोना चाहिए। दुकानदारों और उनके वर्करों को एक दूसरे को बधाई देने के लिए हाथ मिलाने या आलिंगन नहीं करना चाहिए।  

प्रवक्ता ने कहा कि ऐडवायजऱी में सभी को सलाह दी गई है कि सामाजिक दूरी के नियमों की सख्ती से पालना की जाये और हर समय एक दूसरे से कम से -कम 1 मीटर की दूरी बना कर रखी जाये। दुकानदार और उसके वर्करों को सलाह दी जाये कि वह बिना वजह से मार्केट में इधर -उधर न घूमें। दुकानदार और उसके वर्कर चाय और लंच के दौरान किसी भी खाने -पीने की वस्तु को छूने से पहले अपने हाथों को नियमित तरीके से धोएं/सैनीटाईज़ करें। एक -दूसरे के साथ खाना और बर्तनों को सांझा न किया जाये। दुकानदार और उसके वर्करों की तरफ से दुकान /मार्केट में में धूम्रपान या तम्बाकू आधारित चीजें जैसे कि गुटका, पान मसाला आदि का सेवन न किया जाये। यदि किसी भी दुकानदार / वर्कर को खाँसी /छींक आ रही हैं तो रुमाल से मुँह और नाक को ढका जाये, जिसको अपनी जेब /पर्स में रखा जाये और इस रुमाल को किसी अन्य वस्तु के संपर्क में न आने दिया जाये। यदि दुकानदार / वर्कर के पास रुमाल नहीं है तो अपने मुँह और नाक को अपनी कोहनी से ढको।

उपरोक्त दोनों मामलों में अपने हाथ या खाँसी /छींक के संपर्क में आए अन्य हिस्सों को नियमित ढंग से धोया या सैनीटाईज़ किया जाये। दुकानदार / वर्कर अपने चेहरा, मुँह, नाक, आँख को हाथ से न छूएं। खुले में न थूको और ज़रूरत पडऩे पर दुकान / सार्वजनिक टायलट के वाशबेसन का प्रयोग करे, जिसको बाद में नियमित ढंग से साफ़ किया जाये। दुकानदार / वर्करों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी सार्वजनिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि जलसा न करने दिया जाये। दुकानदार / वर्करों की तरफ से बिना किसी पुख़ता जानकारी से कोविड -19 संबंधी बात /अफ़वाहें न फैलाई जाएँ। मैनेजमेंट की तरफ से मुलाजिमों को सही और पुख़ता जानकारी के लिए पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई कौवा एप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाये। दुकानों की साफ़ -सफ़ाई के लिए यह सलाह दी जाती है कि अंदरूनी स्थानों को रोज़माना शाम के समय पर दुकान को बढ़ाने /बंद करते समय या प्रात:काल दुकान खोलने से पहले साफ़ किया जाये।

यदि कोई भी सतेह और गन्दगी दिखाई देती है तो इसको साबुन और पानी के साथ धोने के बाद डिसइनफैकट किया जाये। वर्कर /दुकानदार की तरफ से सफ़ाई करने से पहले डिस्पोजेबल रबड़ बुट, दस्ताने (हैवी ड्यूटी), मास्क पहना जाये। साफ़ स्थानों से सफ़ाई शुरू करके ज़्यादा गन्दगी वाले क्षेत्रों की ओर सफ़ाई की जाये। सभी अंदरूनी क्षेत्रों जैसे कि शैलवस, रास्तों, स्टोरेज क्षेत्र, गोदाम, बेसमैंट आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोकोलोराईट के साथ या मार्केट में उपलब्ध इस समांतर अन्य सफ़ाई प्रोडक्ट के साथ डिसइनफैकट किया जाये। ज़्यादा छूने वाली वस्तुओं जैसे कि पब्लिक काउंटर, इंटरकाम सिस्टम, टैलिफ़ोन, प्रिंटर /स्कैनर और अन्य मशीनों, हैंडरेल / हैंडल को रोजाना 2 बार सोडियम हाईपोकोलोराईट सोल्यूशन (1 प्रतिशत) के गीले कपड़े के साथ साफ़ किया जाये। आम तौर पर स्पर्श की जाने वाली वस्तुओं जैसे कि मेज़ की ऊपरी सतह, कुर्सियों के हैंडल, पैन, डायरी, फाइलों, की -बोर्ड, माउस, माउस पैड, चाय काफ़ी वाली मशीन आदि की ख़ास तौर पर सफ़ाई की जाये।

धातु की वस्तुओं जैसे कि दरवाजों के हैंडल, सिक्यूरिटी लोक (ताले), चाभी आदि को साफ़ किया जाये। जो चीजें /सतहों को ब्लीच पाउडर से साफ़ नहीं किया जा सकता, उनको 70 प्रतिशत अल्कोहल वाले सैनीटाईजऱ /प्रोडक्ट के साथ साफ़ किया जाये। साफ़ -सफ़ाई के लिए इस्तेमाल किये गए समान को भी इस्तेमाल के बाद सुरक्षित ढंग से साफ़ करो। सफ़ाई के दौरान सुरक्षा के लिए पहने गए प्रोटैकटिव गियर को नियमित ढंग से नष्ट किया जाये। इसके साथ ही सभी वर्करों को चाहिए कि वह अपने काम करने के स्थान को डिसइनफैकटिंग वाइप या कपड़े से साफ़ करें और एक दूसरे से एक सीट छोड़ कर बैठें, यदि संभव हो तो 2 सीटें छोड़ कर बैठें। इसी तरह ऐडवायजऱी में कहा गया है कि अंदरूनी क्षेत्र के मुकाबले बाहरी क्षेत्रों में हवा के बहाव और धूप के कारण ख़तरा कम है। इन क्षेत्रों की साफ़ सफ़ाई और डिसइनफैकशन प्रक्रिया के दौरान ज़्यादा छूये जाने वाली /संक्रमित वस्तुओं की सफ़ाई उपरोक्त दिर्शाऐ अनुसार ध्यान से की जाये। सार्वजनिक शौचालयों की साफ़ -सफ़ाई सम्बन्धित यह सलाह दी जाती है कि सफ़ाई कर्मचारियों की तरफ से हर शौचालय की सफ़ाई के लिए अलग समान का प्रयोग किया जाये (जैसे कि पोचे, झाड़ू, नाईलोन स्करबर आदि) और सिंक और कम्बोड आदि की सफ़ाई के लिए समान के अलग सैट का प्रयोग किया जाये।

शौचालय की सफ़ाई करने के दौरान सफ़ाई कर्मचारियों की तरफ से हाथों पर डिस्पोजेबल दस्ताने पहने जाएँ। शौचालयों के सिंक, कंमोड, टोंटियाँ आदि को साबुन और पानी के साथ अच्छी तरह धोएं और उसके बाद सोडियम हाईपोकलोराईट (1 प्रतिशत) या मार्केट में उपलब्ध इस बराबर के अन्य सफ़ाई प्रोडक्ट के साथ डिसइनफैकट किया जाये। एडवायजरी में दिए गए विशेष दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि दुकानदार द्वारा ग्राहकों को खास तौर पर पुराने ग्राहकों को होम डिलीवरी करने को प्रमुखता दी जाये। दुकानदार द्वारा ग्राहकों के बीच कम-से-कम 1 मीटर की दूरी यकीनी बनाई जाये और दुकान के बाहर ग्राहकों के बीच कम-से-कम 1 मीटर दूरी बनाए रखने के लिए जगह की निशानदेही की जाये। दुकानदार यकीनी बनाए कि सभी ग्राहकों ने सही ढंग से मास्क पहना हो। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को प्रेरित किया जाये कि वह आम सलाह में क्रम संख्या 5 पर बताए अनुसार हाथों को नियमित तरीकेे से सैनीटाईज करें। इसी तरह दुकान छोड़ते समय ग्राहकों को हाथों को सैनीटाईज करने के लिए प्रेरित किया जाये।

ग्राहक को सलाह दी जाये कि वह डिस्पले की गई या वहां रखी जिस चीज को नहीं खरीदना चाहते उसे हाथ लगाने से परहेज करे। दुकानदार द्वारा ग्राहकों को सामान की पर्ची लिखकर देने के लिए प्रेरित किया जाये, जिसको काउंटर पर रखकर दुकानदार या उसके वर्करों द्वारा वहीं सामान की सप्लाई दी जाये। दुकानदारों द्वारा अपने ग्राहकों को डिजिटल ट्रांसैक्शन के लिए प्रेरित किया जाये। दुकानदार और उसके वर्करों और ग्राहकों द्वारा करंसी नोटों के लेन -देन के तुरंत बाद हाथों को सैनीटाईज किया जाये। दुकानदार द्वारा ग्राहकों को सामान लेजाने के लिए अपने घर से ही कपड़े का थैला लेकर आने के लिए प्रेरित किया जाये। इस कपड़े के थैले को बाद में कोसे पानी और साबुन / डिटर्जेंट के साथ धोया जाये। दुकानों में एयर कंडीशनिंग / कूलर के प्रयोग सम्बन्धी एडवायजरी में कहा गया हैे कि काम वाले स्थानों पर कुदरती हवा को प्रमुखता दी जाये। हवा के बहाव (वैंटीलेशन) को बढ़ाने के लिए दुकानों के अंदर निकासी पंखे (एग्जॉस्ट फैन) लगाए जा सकते हैं। एडवायजरी में कहा गया है कि यदि कोई दुकानदार / वर्कर कोविड-19 का इलाज करवा रहा है या पुष्ट हुआ है और आप उसके संपर्क में आए हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके सम्बन्ध में हेल्पलाइन नंबर 104 या स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 0172-2920074 / 08872090029 पर कॉल करके संपर्क में आने की पूरी जानकारी दी जाये और अगली सहायता प्राप्त की जाये।

यदि किसी वर्कर में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हो जाती है तो दुकानदार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह हेल्पलाइन नंबर 104 या स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 0172-2920074 / 08872090029 पर कॉल करके किसी भी पीडि़त व्यक्ति / दुकान का वर्कर / ग्राहक के दुकान में आने के दिनों बारे और उसके संपर्क में आए लोगों बारे तुरंत जानकारी दे। इसलिए दुकानदार द्वारा सभी वर्करों की हाजिरी का रोजमर्रा का पूरा ब्योरा तैयार रखा जाये। सबको प्रेरित किया जाता है कि वह पौष्टिक खाना खाएं, सही जानकारी के साथ खुद को हर समय सचेत और अपडेट रखें और खाली समय के दौरान अपनी रूचि अनुसार साकारात्मक कार्य करें।

Written By
The Punjab Wire