CORONA ਪੰਜਾਬ

पंजाब सरकार द्वारा मनरेगा के अधीन काम करने वालों के लिए सफ़ाई और स्वच्छता बनाई रखने संबंधी ऐडवायजऱी जारी

पंजाब सरकार द्वारा मनरेगा के अधीन काम करने वालों के लिए सफ़ाई और स्वच्छता बनाई रखने संबंधी ऐडवायजऱी जारी
  • PublishedApril 26, 2020

चंडीगढ़, 26 अप्रैल। पंजाब सरकार ने आज कोविड -19 के मद्देनजऱ मनरेगा के अधीन काम करने वालों के लिए सफ़ाई और स्वच्छता बनाई रखने सम्बन्धी ऐडवायजऱी जारी की है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव /प्रसार को काबू करने के लिए लोक हित में सभी 22 जिलों में कफ्र्यू लगा कर लोगों की गतिविधियों पर सख्त पाबंदियाँ लगाई गई हैं। चाहे सरकार ने मनरेगा के अधीन काम करने वाले कामगारों की मुश्किलों को घटाने के लिए ज़रूरी गतिविधियां फिर शुरू करने की आज्ञा दी है। फिर भी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी दिशा निर्देशों की पालना को यकीनी बनाना ज़रूरी है।

उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देशों के अनुसार मनरेगा के अधीन सुपरवाइजऱी सरपंच /जी.आर.एस. /कामगारों के साथ साथ काम शुरू करने वाले क्षेत्रों में निर्देशों का पालन करना चाहिए। सुपरवाइजऱ एक व्यापक कार्य योजना इस ढंग से विकसित कर सकता है कि वह काम करने वाली जगह पर रिपोर्ट करते समय मनरेगा कर्मचारियों को काम के दौरान आराम देने के समय में कुछ दूरी रखे जिससे काम भी समय पर मुकम्मल हो जाये और काम में कोई रुकावट भी न आए। इसी तरह, कार्य क्षेत्र को कार्य वाली जगह पर इस तरह निर्धारित किया जायेगा कि मनरेगा कर्मचारियों के दरमियान कम-से-कम 1 मीटर की सामाजिक दूरी के नियम को कायम रखा जा सके।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि बुख़ार या अन्य लक्षण जैसे खाँसी /साँस लेने में तकलीफ़ महसूस करने वाले मनरेगा कर्मचारियों को घर में ही रहने और डाक्टरी सलाह लेने के लिए प्रेरित किया जायेगा। मनरेगा वर्करों को सलाह दी जाऐगी कि वह किसी के साथ हाथ न मिलाऐं या किसी को गले न लगाऐं। मनरेगा स्टाफ बिना काम से न घूमें और उनके निर्धारित क्षेत्र /साइट से ही काम करने की सलाह दी जाये।

उन्होंने आगे कहा कि सरपंच /जीआरएस समेत सभी को हर समय कपड़े के मास्क पहनने चाहिएं। मास्क को इस ढंग से पहना जाना चाहिए कि यह नाक के साथ साथ मुँह को भी कवर करे। कपड़े के मास्क को प्रयोग के बाद रोज़ साबुन और पानी से धोना चाहिए।

हाथ धोने और रोगाणु-मुक्त करने सम्बन्धी दिशा-निर्देशों को विस्तार से बताते हुये उन्होंने कहा कि कार्य वाली जगह पर अपेक्षित मात्रा में पानी और साबुन की उपलब्धता को यकीनी बनाया जाये। मनरेगा वर्करों को प्रेरित किया जाये कि जब भी हाथ धोने का मौका मिले, वह कम-से-कम हाथों को 40 सैंकंड तक अच्छी तरह धोने के साथ ही वह हथेली, हाथ का पिछला हिस्सा, उंगलियाँ और अंगूठे के बीच भी अच्छी तरह साबुन और पानी से साफ़ करें। हर दो घंटे के बाद हाथ धोने की सिफारिश की गई है। पर बताए अनुसार काम शुरू करने से पहले और काम करने के बाद हाथ लाजि़मी तौर पर साबुन और पानी से धोने चाहिएं।

उन्होंने कहा कि अगर कोई मनरेगा कर्मचारी तेज बुख़ार /खाँसी /छींक / साँस लेने में मुश्किल महसूस करे, तो वह स्वयं सुपरवाइजऱ को इसकी जानकारी दें और समय पर बीमारी का पता लगाऐं और इलाज के लिए तुरंत डाक्टरी सलाह लें। मनरेगा कर्मचारियों को एक दूसरे से इनफैकशन को रोकने के लिए उनको एक दूसरे के साथ दोपहर के खाने /स्नैक्स इक_े नहीं खाने चाहिए।

अगर कोई काम के दौरान संपर्क में आने पर कोविड -19 से पीडि़त पाया जाता है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी को हेल्पलाइन नंबर 104 / स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 01722920074 /08872090029 को रिपोर्ट करनी चाहिए, जिससे बीमारी के सही कारण का पता लगाया जा सके और पीडि़त की अगली कार्यवाही के लिए डाक्टर की सहायता की जा सके।

Written By
The Punjab Wire