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कैमिस्टें द्वारा किसी भी व्यक्ति को फ्लू, खांसी या ज़ुकाम के उपचार हेतु बेची गई दवा की देनी होगी सूचना- आयुक्त एफडीए

कैमिस्टें द्वारा किसी भी व्यक्ति को फ्लू, खांसी या ज़ुकाम के उपचार हेतु बेची गई दवा की देनी होगी सूचना- आयुक्त एफडीए
  • PublishedApril 20, 2020

चंडीगढ़, 20 अप्रैल: कोविड -19 महामारी को ध्यान में रखते हुए संभावित रोगियों पर नजऱ रखने के लिए पंजाब के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के आयुक्त के.एस. पन्नू ने राज्य के सभी जोनल लाइसेंसिंग अधिकारियों को निर्देश दिया है की वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कैमिस्टों को निर्देश दें की वे फ्लू, खांसी और ज़ुकाम के इलाज के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने स्टोर या होम डिलीवरी के माध्यम से दवाई उपलब्ध करवाने के बारे में संबंधित सिविल सर्जन को एक रिपोर्ट भेजकर इसकी जानकारी दें। उन्होंने कहा की फ्लू, खांसी और ज़ुकाम के इलाज के लिए किसी व्यक्ति को दी गई दवा की बिक्री के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अति-आवश्यक है।

Written By
The Punjab Wire