CORONA ਪੰਜਾਬ

पंजाब सरकार द्वारा 20 अप्रैल से भारत सरकार के संशोधित कोविड रोकथाम दिशा-निर्देशों के साथ-साथ अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू करने के निर्देश जारी

पंजाब सरकार द्वारा 20 अप्रैल से भारत सरकार के संशोधित कोविड रोकथाम दिशा-निर्देशों के साथ-साथ अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू करने के निर्देश जारी
  • PublishedApril 19, 2020

कन्टेनमेंट ज़ोन के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि पर कड़ी रोक, डीएमज़ निर्धारित करेंगे संस्थानों, उद्योगों एंव अन्य अनुमत गतिविधियों का समय

10 कामगारों से अधिक संख्या वाले उद्योग कामगारों के लिए फैक्ट्री क्वारंटीन या परिवहन सुविधा करेंगे सुनिश्चित

स्कूल व कॉलेज के पुस्तकों की दुकानें खोलने के साथ-साथ एसी, कूलर व पंखों आदि की बिक्री की भी अनुमति

चंडीगढ़, 19 अप्रैल: कोविड-19 की लड़ाई में एक बड़े कदम के तौर पर पंजाब सरकार ने कन्टेनमेंट ज़ोन (नियंत्रण क्षेत्र) के अंदर किसी भी गतिविधि पर कड़ाई से प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेटों को स्थानीय आवश्यकताओं और देह से दूरी के मानदंडों के आधार पर विभिन्न प्रतिष्ठानों सहित उद्योगों और अन्य अनुमत गतिविधियों के समय को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि 3 मई, 2020 तक राज्य पूर्ण कफ्र्यू का पालन करेगा और कफ्र्यू के दौरान आवाजाही के लिए कफ्र्यू पास की आवश्यकता की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी।

राज्य सरकार ने दस या इससे अधिक कामगारों वाले उद्योगों को इनके संचालकों द्वारा श्रमिकों की फैक्ट्री में रहने की उचित व्यवस्था या परिवहन के उचित प्रबंध की शर्त अधीन औद्योगिक गतिविधि की अनुमति दी है। कफ्र्यू के दौरान आवाजाही के लिए कफ्र्यू पास की आवश्यकता की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी। राज्य के गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह खुलासा करते हुए कहा कि ये निर्देश 20 अप्रैल से जारी किए जाने वाले भारत सरकार के संशोधित कोविड रोकथाम दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु जारी किए गए हैं। किसी क्षेत्र को कन्टेनमेंट ज़ोन उस क्षेत्र में कोविड-19 के 2 या इससे अधिक पुष्ट मामलों के सामने आने पर आधारित होगा।

इन कन्टेनमेंट ज़ोनों को जिला अधिकारियों (डीसी, एसएसपी और सीएस) द्वारा स्थापित किया जाएगा जिसका आधार उस क्षेत्र में मामलों की संख्या, उनका भौगोलिक विस्तार और क्षेत्र को सील करने की व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा । प्रवक्ता ने कहा कि इसलिए एक कन्टेनमेंट ज़ोन एक इलाके से एक कॉलोनी, सेक्टर (गाँव), एक या इससे अधिक वार्ड या पूरा शहर हो सकता है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि दिनांक 15.04.2020 के दिशा-निर्देश कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर ही लागू होंगे ताकि हॉटस्पॉट, रेड ज़ोन आदि के प्रति कोई उलझन न पैदा हो।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि गर्मियों के मौसम के आरंभ होने और नए शैक्षणिक सत्र के मद्देनजऱ स्कूल और कॉलेज के छात्रों को किताबों की दुकानों द्वारा किताबों की उपलब्धता और एयर-कंडीशनर, एयर-कूलर, पंखे और उनकी मरम्मत की दुकानों को आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं के दायरे में लाकर खुले रहने और संचालन की अनुमति दी गई है। भारत सरकार की अनुमति के अनुसार ढाबे खुले रहेंगे लेकिन केवल पैक्ड फूड ही उपलब्ध कराएंगे।

Written By
The Punjab Wire