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लाभपात्रियों को गेहूँ और दालों का वितरण 2 दिन में होगा शुरू -आशु

लाभपात्रियों को गेहूँ और दालों का वितरण 2 दिन में होगा शुरू -आशु
  • PublishedApril 10, 2020

चंडीगढ़,10 अप्रैल:पंजाब खाद्य एवं सिवल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने आज यहाँ बताया कि अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.)और परीओरिटी हाउस होल्ड(पी.एच.एच.) को गेहूँ और दालों का वितरण 2 दिन में शुरू हो जायेगा। कोविड 19 के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट के कारण गरीब लोगों को पेश आ रही दिक्कत को दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत  प्रति व्यक्ति प्रति महीना (अप्रैल 2020 से जून 2020 तक) पाँच किलो अनाज मुफ़्त में मुहैया करवाने का फ़ैसला लिया गया था जिसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना और परीओरिटी हाउस होल्ड जोकि टारगेटड पब्लिक डिस्टरीब्यूशन सिस्टम के अधीन मिलने वाली गेहूँ के अलावा उक्त स्कीमों के लाभपात्रियों को अतिरिक्त तौर पर दी जायेगी।उन्होने और जानकारी देते हुये बताया कि गेहूँ के अलावा प्रति परिवार प्रति महीना एक किलो दाल भी अगले तीन महीनों के लिए मुफ़्त में मुहैया करवाई जायेगी।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने इस कार्य के लिए 212164 मीट्रिक टन गेहूँ और 10800 मीट्रिक टन दाल अंत्योदय अन्न योजना और परीओरिटी हाउस होल्ड स्कीम के लाभपात्रियोंं को वितरित करने के लिए रख दी है। उन्होंने कहा कि नेफड से दाल की सप्लाई मिलने से दिन बाद कर दी जायेगी।उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस योजना के अधीन 1,41,44,291 लाभपात्रियोंं को गेहूँ और दाल का वितरण करेगी जोकि राज्य की आबादी का 50 प्रतिशत बनता है।श्री आशु ने बताया कि इस वितरण के दौरान लाभपात्रियों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बायोमीट्रिक प्रणाली को भी बंद कर दिया गया है जिससे कोरोना बीमारी के वायरस का शिकार न हो जाये।इसके अलावा यह गेहूँ और दाल मुफ़्त में लाभपात्रियों को मुहैया करवाई जायेगी।

पंजाब सरकार ने राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अधीन अक्तूबर 2019 से मार्च 2020 तक के लिए गेहूँ का वितरण किया जा चुका है। ख़ाद्य और सिवल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के विभाग देश और राज्य के लोगों को इस संकट की घड़ी में ख़ाद्य सुरक्षा देने के लिए लगातार कार्यशील हैं।

Written By
The Punjab Wire