डीजीपी द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश डालने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी
चंडीगढ़, 8 अप्रैल: पटियाला पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स पर अपमानजनक और आपत्तिजनक संदेश डालने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए स्थानीय नौजवान अकाशदीप के खि़लाफ़ एक विशेष भाईचारे के विरुद्ध सांप्रदायिक भावनाएं भडक़ाने वाले संदेश पोस्ट करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि लुधियाना स्थित एक विशेष भाईचारे के सदस्यों द्वारा इस घटना को ध्यान में लाए जाने के तुरंत बाद एसएसपी पटियाला तुरंत हरकत में आ गए।
इसके बाद तारीख़ 8.4.2020 को एफआईआर नं. 111 दर्ज की गई और आइपीसी की धारा 188, 295 ए, 505 सी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 54 के अंतर्गत अकाशदीप के विरुद्ध थाना त्रिपुरी (पटियाला) में मामला दर्ज किया गया है और दोषी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। डीजीपी ने आगे कहा कि उसको कल अदालत में पेश किया जाएगा और इस आपत्तिजनक सामग्री को अपलोड करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फ़ोन भी कब्ज़े में ले लिया गया है, अगली जांच जारी है। इस दौरान डीजीपी ने चेतावनी दी कि कफ्र्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तुरंत निश्चित और सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि यह कफ्र्यू सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति राज्य में शांती और सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाडऩे की कोशिश कर रहा है या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करके किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध बोल रहा है या झूठे सन्देश या अफ़वाह फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। जि़क्रयोग्य है कि गुप्ता ने इससे पहले समाज में कट्टरपंथी और शरारती तत्वों को सख्त चेतावनी जारी की थी कि पंजाब पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स पर भाषणों, बयानों, लेखों, पोस्टों के द्वारा सांप्रदायिक नफऱत और पक्षपाती सांप्रदायिक भावनाएं भडक़ाने की कोशिश कर रहे व्यक्तियों / संगठन के विरुद्ध ज़ीरो-सहनशीलता अपनाएगी। इस सम्बन्ध में पहले एक मामला अमृतसर (ग्रामीण) पुलिस ने दर्ज किया है और शिवसेना के स्थानीय नेता सुधीर सूरी को गिरफ़्तार किया है।