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अपने मुलाजिमों की मदद करने वाले व्यापारियों-कारोबारियों व संस्थाओं को धारा 80 -सी के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट दे सरकार -हरपाल सिंह चीमा

अपने मुलाजिमों की मदद करने वाले व्यापारियों-कारोबारियों व संस्थाओं को धारा 80 -सी के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट दे सरकार -हरपाल सिंह चीमा
  • PublishedApril 8, 2020

‘आप’ नेताओं ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह से मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की मांग की

चण्डीगढ़, 8 अप्रैल। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने राज्य सरकार को जहां हर वर्ग से सम्बन्धित गरीबों और जरूरतमन्दें को राशन समेत दूसरी अति जरूरी जरूरतों को पहल के आधार पर प्रबंध करने की मांग की है, वहीं मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को ऐसी मुश्किल घड़ी में जो भी छोटे-बड़े दुकानदार, व्यापारी और कारोबारी अपने स्टाफ या दैनिक वेतन लेने वाले कामगारों को घर बैठे राशन पानी की मदद कर रहे हैं, उनको भारत सरकार से इनकम टैक्स के सैक्शन 80- सी के अंतर्गत टैक्स राहत दिलाने के लिए जरुरी कदम उठाए। 

पार्टी हैडक्वाटर से जारी संयुक्त बयान के द्वारा पार्टी के सीनियर नेता और विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा, कोर समिति के चेयरमैन प्रिंसीपल बुद्ध राम, पार्टी की मुख्य प्रवक्ता और विधायक प्रो. बलजिन्दर कौर और व्यापार विंग की राज्य प्रधान मैडम नीना मित्तल ने कहा कि कोरोनावायरस के कारण लागू किये कफ्र्यू के कारण रोजाना कमाने और रोजाना खाने वाले गरीबों समेत छोटी-मोटी प्राईवेट नौकरी पर मध्यवर्गी परिवारों के लिए भी दो समय की रोटी की चिंता का विषय बन चुकी है। 
‘आप’ नेताओं ने कहा कि राज्य में लाखों लोग अपने नजदीक शहरों में किरयाना, कपड़े, हार्डवेयर, वर्कशाप, प्राईवेट दफ्तर, फैक्टरियां, निजी स्कूलों और संस्थाओं में डेलीवेज पर नौकरियां करते हैं। इन में बड़ी तादाद जनरल वर्ग के साथ सम्बन्धित लोगों की भी है, जो सरकारी राशन के उपभोक्ता नहीं हैं। इस लिए सरकार को इन की तरफ तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। 

‘आप’ नेताओं ने कहा कि जिन व्यापारियों, दुकानदारों, कारोबारियों, उद्योगपतियों और निजी संस्थाओं के पास यह लोग काम करते हैं, वह ही इन परिवारों की सबसे अधिक और बेहतर मदद कर सकते हैं, इस लिए पंजाब सरकार ऐसे दुकानदारों, व्यापारियों और कारोबारियों का हौसला बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से इन को धारा 80 सी के अंतर्गत इनकम टैकस की विशेष छूट दिलाने की पैरवी करे। 

Written By
The Punjab Wire