सहकारिता विभाग द्वारा कोविड-19 संकट के चलते 2019-20 वाले वित्तीय नियम मौजूदा साल 2020-21 तक बढ़ाने का फैसला
चंडीगढ़, 7 अप्रैल: कोविड-19 महामारी के संकट और कफ्र्यू /लॉकडाउन की बंदिशों के चलते पंजाब की सहकारी सभाओं के सदस्यों को राहत देने के लिए सहकारिता मंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने एलान किया कि उनको इस साल अल्पावधि ऋ ण पिछले वित्तीय वर्ष की तरह ही मिलेगा, इसलिए उनको कोई प्रस्ताव या दस्तावेज़ बंदिशों के जारी रहने तक जमा नहीं करवाना पड़ेगा।
सहकारिता मंत्री के दिशा-निर्देशों पर सहकारी सभाओं के रजिस्ट्रार द्वारा अल्पावधि फ़सलीय ऋ ण (अल्पावधि ऋ ण) के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित किए वित्तीय नियम (स्केल ऑफ फाईनैंस) मौजूदा साल 2020-21 तक बढ़ाने के लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। स. रंधावा ने बताया कि सहकारी सभाओं के सदस्य वर्ष 2019-20 की तरह ही मौजूदा वित्तीय वर्ष में अल्पावधि ऋ ण हासिल कर सकेंगे बशर्ते उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में ज़मीन खऱीदी या बेची न हो, इस सम्बन्धी उनको लिख कर देना होगा।
स.रंधावा ने कहा कि यदि किसी सदस्य द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ज़मीन खऱीदी या बेची गई है तो उस सम्बन्धी सदस्यों द्वारा यह लिख कर देना होगा और ऐसे सदस्यों की लिमिट उनकी ज़मीन के अनुसार दोबारा बनाई जायेगी। केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी कृषि सेवा सभाओं के सदस्यों को कजऱ्े की एडवांसमेंट सभाओं द्वारा पहले दिए गए दस्तावेज़ों के आधार पर ही की जायेगी और लॉकडाउन /कफ्र्यू की बंदिशों के हटने के बाद इस सम्बन्धी ज़रुरी प्रस्ताव /दस्तावेज़ सभाओं से प्राप्त कर लिए जाएँ।
सहकारिता मंत्री ने आगे बताया कि भाई कन्हैया स्वास्थ्य सेवा स्कीम के अधीन हरेक सदस्य द्वारा कृषि /ग़ैर कृषि के लिए दी जाने वाली बकाया किश्त के बराबर विशेष समय अवधि ऋ ण स्वीकृत किया जाता है। पट्टे पर ली गई ज़मीन पर उगाईं जाने वाली फसलों के लिए फ़सलीय कजऱ्े सम्बन्धी विभाग द्वारा जारी की गई पहली हिदायतें लागू रहेंगी। स. रंधावा ने कहा कि पंजाब राज्य केंद्रीय सहकारी बैंकों और एम.डीज़ और राज्य के समूह ज्वाइंट, डिप्टी और सहायक रजिस्ट्रारों को उक्त हिदायतों की यथावत पालना करने के लिए कहा।