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पंजाब सरकार मिड-डे-मील का अनाज और पकाने की लागत विद्यार्थियों के घर तक पहुंचाएगी-शिक्षा मंत्री

पंजाब सरकार मिड-डे-मील का अनाज और पकाने की लागत विद्यार्थियों के घर तक पहुंचाएगी-शिक्षा मंत्री
  • PublishedApril 1, 2020

जि़ला अधिकारी सीलबंद पैकेटों में अनाज मुहैया करवाएंगे और खाना पकाने की कीमत सीधा विद्यार्थियों के बैंक खातों में डाली जाएगी-विजय इंदर सिंगला

कैबिनेट मंत्री ने प्राईवेट स्कूलों के प्रबंधकों को कफ्र्यू के कारण लेट फ़ीसें न वसूलने के भी दिए निर्देश

चंडीगढ़, 1 अप्रैल: राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए कफ्र्यू के मद्देनजऱ कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों को उनके घरों में सीलबंद पैकेटों के द्वारा मिड-डे-मील का अनाज मुहैया करवाने का फ़ैसला किया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने यह खुलासा करते हुए बताया कि अनाज के अलावा शिक्षा विभाग द्वारा मिड-डे-मील की खाना पकाने की लागत भी स्कूली विद्यार्थियों के बैंक खातों में डाली जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सभी जि़ला शिक्षा अधिकारियों (डी.ई.ओज़.) को पहले ही यह प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं क्योंकि खाना पकाने की लागत और अनाज का वितरण पहले ही जि़लों में किया जा चुका है।

विजय इंदर सिंगला ने बताया कि अनाज की मात्रा और खाना पकाने की लागत पहले ही निर्धारित कर दी गई है और लाभपात्रियों को 23 मार्च, 2020 से 15 अप्रैल, 2020 तक मिड-डे-मील सम्बन्धी लाभ मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राईमरी विद्यार्थियों के लिए खाना पकाने की प्रतिदिन प्रति बच्चा लागत 4.48 रुपए निर्धारित की गई है और 100 ग्राम गेहूँ और चावल प्रति बच्चा प्रतिदिन दिए जाएंगे। जबकि उच्च प्राईमरी विद्यार्थियों के लिए खाना पकाने की लागत 6.71 रुपए प्रतिदिन रखी गई है और 150 ग्राम अनाज दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने सभी स्कूलों के प्रबंधकों को हिदायत की कि वह कफ्र्यू की समय सीमा के दौरान सरकार की हिदायतों की पालना करें और दाखि़ले और अन्य फ़ीसों की अंतिम तीथि कम से कम एक महीने के लिए आगे बढ़ा दी जाए।

उन्होंने कहा कि प्राईवेट स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कफ्र्यू के दौरान फीस जमा न करवा पाने वाले माँ-बाप से कोई लेट फीस न वसूली जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी स्कूल माँ-बाप को ऑनलाइन या किसी अन्य तरीके से फीस जमा करवाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं और यदि कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। 

Written By
The Punjab Wire