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मुख्यमंत्री द्वारा कोविड -19 के कारण लगाई गई बन्दिशों के चलते सभी ज़रूरी वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई निरंतर यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के आदेश

मुख्यमंत्री द्वारा कोविड -19 के कारण लगाई गई बन्दिशों के चलते सभी ज़रूरी वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई निरंतर यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के आदेश
  • PublishedMarch 29, 2020

कोविड -19 के कारण एहतियात बरतने के दौरान ज़रूरी सेवाएं और संस्थाएं खोले रखने के लिए विस्तृत दिशा- निर्देश जारी

चंडीगढ़, 29 मार्च: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कोविड -19 के चलते राज्य भर में लगाए कफ्र्यू के दौरान लोगों के घरों तक ज़रूरी वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई निर्विघ्न जारी रखने के लिए रविवार को सम्बन्धित विभागों को सभी अपेक्षित कदम उठाने के लिए कहा है जिससे किसी भी दिक्कत और मुश्किल का सामना न करना पड़े। यह प्रगटावा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह की हिदायतों पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने इन हुक्मों की सख्ती से पालना को यकीनी बनाने के लिए प्रशासनिक सचिवों, विभागों के प्रमुखों, डिविजऩल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, रेंज के आई.जी. /डी.आई.जी., एस.एस.पी. आदि को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इन दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ज़रूरी वस्तुओं और सेवाओं की उपयुक्त व निरंतर सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए परचून, थोक, मंडी वेयरहाऊस और निर्माण आदि को सिफऱ् होम डिलीवरी के लिए खोला जाएगा। इसी तरह ताज़ा भोजन, फल और सब्जियाँ, अंडे, पोल्ट्री, मीट आदि समेत सभी खाने-पीने की वस्तुओं की सप्लाई, खाने-पीने वाली दुकानों, बेकरी, भोजन तैयार करने, जनरल स्टोर, किराना, पंसारी आदि, ई-कॉमर्स, डिजिटल डिलीवरी, होम डिलीवरी आदि, एल.पी.जी., कोयला, ईंधन और अन्य तेल की सप्लाई को लोगों के लिए बिना किसी दिक्कत के यकीनी बनाया जाएगा। विस्तृत निर्देशों के अनुसार दवाओं की परचून, थोक, गोदाम, उत्पादन आदि की संस्थाओं के साथ-साथ कैमिस्ट, डॉक्टर, अस्पताल (ओ.पी.डीज़ समेत), नशा मुक्ति केंद्र, पुनर्वास केंद्र, नर्सिंग होम, आयुष प्रैक्टिशनर, डायगनौस्टिक लैबोरेटरियाँ आदि खुली रहेंगी। इसके अलावा पशु फीड, पोल्ट्री फीड, वैटरनरी दवाएँ, पशु अस्पताल, दूध के प्लांट आदि कार्यशील रहेंगे।

इसी तरह कोविड -19 की पाबंदियों के अंतर्गत बीज, कीटनाशकों, कीड़ेमार दवाएँ, खादें, कृषि सप्लाई, कृषि उपकरणों, कम्बायनें आदि भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा बैंक, ए.टी.एम., कैश वैनें, कैश डिलीवरी, मालिकों द्वारा मज़दूरों को दिहाड़ी की अदायगी में विघ्न नहीं डाला जाएगा और दिशा-निर्देशों के अनुसार पैकिंग, पैकिंग सामग्री, प्लास्टिक थैले आदि की सप्लाई भी जारी रहेगी। पैट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई उपलब्ध करवाई जाएगी और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। समूचे पंजाब और अन्य राज्यों में माल के निरंतर यातायात को यकीनी बनाने, सभी वेयरहाऊसज़, गोदामों, कोल्ड स्टोरों, कंट्रोल्ड एटमोसफेयर स्टोर और ट्रकों, टैम्पुओं समेत सामान की सभी गाड़ीयों को हर समय चलाने की आज्ञा होगी।

प्रवक्ता ने बताया कि चाहे इन सभी संस्थानों को खुले /कार्यशील रखने की आज्ञा होगी परन्तु यह सभी संस्थान कोविड -19 के फैलने को रोकने के लिए सामाजिक दूरी समेत सभी एहतियात, सावधानी और उपायों के सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की सख्ती से पालना करेंगे।

Written By
The Punjab Wire