गुरदासपुर के चार मेडिकल स्टोरों को ज्यादा कीमत वसूलने पर किया जुर्माना
गुरदासपुर। जिला प्रशासन की ओर से जहां कर्फ्यू के दौरान लोगो को घर घर जरुरी चीजों की पहुंच के लिए विशेश सुविधाएं के प्रंबंध किए जा रहे है वहीं जिले के अंदर विभिन्न दुकानदरों की ओर से लोगो के साथ किसी किस्म की लूट न हो इसे भी यकीनी बनाया जा रहा है।
जिसके तहत शुक्रवार को डीएफएसओ रमिंदर सिंह बाठ की टीम की ओर से गुरदासपुर शहर के अंदर बाटा चौंक, मेहर चंद चौंक, जेल रोड़ पर तिब्ड़ी रोड़ आदि पर मेडिकल स्टोरों की चेकिंग की गई। जहां निर्धारित रेटों से ज्यादा रेटों पर सामान बेचने के खिलाफ जुर्माना किया गया। टीम में परमजीत सिंह इंस्पेक्टर लीगल मैटरोलोजी (तौल विभाग), कमलजीत सिंह तथा प्रदीप खन्ना ए.एफ.एस.ओ तथा गगनदीप शामिल थे।
बाठ ने बताया कि गुरदासपुर शहर में स्थित धवन मेडिकल स्टोर पर निर्धारित रेट से ज्यादा कीमत पर मास्क बेचने पर 10 हजार रुपए जुर्माना, गंगा तथा जस मेडिकल स्टोर तथा सैनिटाईजर ज्यादा कीमत बेचने पर 10 हजार रुपए जुर्माना तथा बसरा मेडिकल स्टोर को सैनेटाईजर ज्यादा कीमत पर बेचने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। हालाकि दुकानदारों का कहना था कि उन्होने अपने बिल दिखाए तथा प्रिंट रेट से कम में सामान बेचा जा रहा था।
बाठ ने बताया कि डिप्टी कमिशनर के आदेशों पर मेडिकल स्टोर, करियाना, सब्जयिा तथा अन्य संबंधित दुकानों पर चैकिंग अभियान लगातार जारी है। उन्होने सख्त लफ्जों में कहा कि अगर कोई दुकानदार निधारित रेटों से ज्यादा कीमत पर सामान बेचेगा तो उसके खिलाफ एसेंशियल कोमोडिटिज एक्ट के तहत बनती कारवाई की जाएगी।
उन्होने बताया कि सैनेटाईजर जो 200 एम एल का है उसकी कीमत 100 रुपए संबंधित जारी नियमों के तहत निधारित की गई है। मास्क एक लेयर की कीमत 8 रुपए और तीन लेयर वाले मास्क की कीमत 10 रुपए है। उन्होने बताया कि ज्यादा कीमत वसूलने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी।