CORONA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

जिला गुरदासपुर में कोल्ड़ स्टोर आलू की फसल स्टोर करने के लिए 10 अप्रैल तक खुले रहेगें- अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट

जिला गुरदासपुर में कोल्ड़ स्टोर आलू की फसल स्टोर करने के लिए 10 अप्रैल तक खुले रहेगें- अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट
  • PublishedMarch 26, 2020

गुरदासपुर। कर्फ्यू के दौरान कोल्ड स्टोर को आलू की फसल स्टोर करने के लिए 10 अप्रैल तक खुले रखने के आदेश ​गुरदासपुर के अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट तेंजिदर पाल सिंह की ओर से जारी किए गए है।  

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट तेजिंदर पाल सिंह ने बताया कि जिले के अंदर कोरोना वायरस के बचाव के लिए लोगो को हितों को ध्यान में रखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है। परन्तु उनके दफतर में यह मामला लाया गया कि आलू की फसल निकाली जा रही है। इस उपरांत कोल्ड़ स्टोर की ओर से आलू उत्पादकों की ओर से यह फसल विभिन्न शहरों में स्थित कोल्ड स्टोर में स्टोर की जाती है। इस फसल के साथ कई लोगो के सामाजिक तथा आर्थिक लाभ जुड़े है। जिसके चलते जिला गुरदासपुर में पड़ते समूह कोल्ड़ स्टोरों को आलू की फसल स्टोर करने के लिए 10 अप्रैल तक खुले रखने के हुक्म जारी​ किए गए है।

स्टोर मालिक कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए भारत तथा पंजाब सरकार और इस दफतर की ओर से समय समय पर हिदायतों की पालना के साथ साथ कम से कम 1.50 से 2.00 मीटर की सामाजिक दूरी बना कर रखेगें। किसी भी हालत में लोडिंग-अनलोडिंग के दौरान 10 से ज्यादा व्यक्तियों की लेबर एकत्र नही होगी। इसी के साथ किसानों को कोल्ड़ स्टोर तक फसल लाने के लिए वाहनों समेत कर्फ्यू में छूट दी गई है। किसान अपना पहचान पत्र फोटो वोटर कार्ड, आधार कार्ड या ड्राईविंग लाईसेंस साथ रखेगा। 

Written By
The Punjab Wire