चंडीगढ़, 7 फरवरी:भारत सरकार ने एक पत्र जारी करके देश में केबल टेलिविजऩ के द्वारा देश में तुरकिश रेडियो और टी.वी. एजेंसी के प्रोग्राम दिखाने पर पाबंदी लगा दी है। इस सम्बन्धी जारी पत्र के अनुसार केबल टी.वी. एक्ट-1995 के सैक्शन-5 के मुताबिक बिना प्रोग्राम कोड के कोई भी व्यक्ति केबल सर्विस द्वारा प्रसारण नहीं करेगा। केबल टी.वी. नैटवर्क 1994 के रूल-6 के मुताबिक बिना प्रोग्राम कोड से वर्जित सामग्री प्रसारित नहीं की जा सकती। इसके अलावा केबल टी.वी. नैटवर्क के सब रूल (6) के कोई भी केबल ऑपरेटर अपनी केबल सर्विस में वह चैनल शामिल नहीं कर सकता जो कि केंद्र सरकार द्वारा रजिस्टर न किया हो।
भारत सरकार के केबल एक्ट के सैक्शन-2 के मुताबिक अधिकृत अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में जि़ला मैजिस्ट्रेट, सब-डिविजऩ मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा। इसके अलावा 07 मार्च, 2016 के गज़टेड नोटिफिकेशन नंबर 589 के मुताबिक अतिरिक्त जि़ला मैजिस्ट्रेट को अधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है।जारी पत्र के अनुसार कोई भी टी.वी. चैनल जिसको केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज्ञा न मिली हो, वह किसी भी राज्य में न दिखाए। इसके अलावा सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई हैं कि यदि कोई केबल ऑपरेटर इसका उल्लंघन करता है तो अधिकृत अधिकारी उसके विरुद्ध बनती कार्यवाही तुरंत अमल में लाए।