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मानसा पुलिस द्वारा हिंसा फैलाने के दोषों के अंतर्गत गायक सिद्धू मूसे वाला और मनकिरत औलख पर मामला दर्ज

मानसा पुलिस द्वारा हिंसा फैलाने के दोषों के अंतर्गत गायक सिद्धू मूसे वाला और मनकिरत औलख पर मामला दर्ज
  • PublishedFebruary 1, 2020

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कड़ा रूख अपनाते हुए इस सम्बन्ध में कोई ढील न बरतने के लिए सकरार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराया

चंडीगढ़, 1 फरवरी:मानसा पुलिस ने सोशल मीडिया पर अपलोड की गई एक वीडियो क्लिप के द्वारा हिंसा को फैलाने के दोष में सिद्धू मूसे वाला के तौर पर जाने जाते पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू और मनकीरत औलख के खि़लाफ़ केस दर्ज किया है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए आज यहाँ मानसा के एस.एस.पी नरिन्दर भार्गव ने बताया कि एफआईआर नंबर 35 के अंतर्गत सदर थाना मानसा में धारा 294 अधीन (कोई अश्लील गाना गाना, सुनाना या उच्चारना), 504 (भडक़ाऊ शब्दाबली या जानबूझकर शान्ति भांग करने वाले शब्द प्रयोग करना) और 149 के अंतर्गत दोनों गायकों के विरुद्ध कल रात मामला दर्ज किया गया था। इस सम्बन्धी शिकायत दर्ज करवाई गई थी।

भार्गव ने बताया कि शुरूआती पूछताछ से पता चला है कि यह क्लिप/गाना गायक मूसे वाला और उसके साथी द्वारा जिला मानसा के गाँव मूसा में रिकार्ड किया गया था। इसके बाद गाने का क्लिप यूट्यूब, टिक-टॉक, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया साईटों पर अपलोड किया गया था। यह गाना हिंसा और हथियारों की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला पाया गया।भार्गव ने कहा, मूसे वाले का गाना, ‘पक्खीयां पक्खीयां पक्खीयां, बंदूक विच पाँज गोलियां’ स्पष्ट तौर पर हिंसा और बंदूकों की संस्कृति को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी आगे की जांच जारी है।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कल ही पंजाबी गीतों में हिंसा और हथियारों की संस्कृति के प्रचार पर गहरी चिंता ज़ाहिर की थी। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराया है कि वह ऐसे गायकों के प्रति किसी किस्म की शालीनता नहीं दिखाएंगे, जो मासूम नौजवानों को हिंसा और गुंडागर्दी के रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

यह जि़क्रयोग्य है कि सिविल रिट पटीशन 6213 /2016 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के डीजीपीज़ को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि लाईव शो के दौरान शराब, नशों और हिंसा की बढ़ाई करने वाले किसी भी गीत को बजाने की आज्ञा न दी जाये। अदालत ने आगे निर्देश दिए कि हरेक जिले के जिला मैजिस्ट्रेट / एसएसपी इन हिदायतों का कड़ा पालन करवाने के लिए निजी तौर पर जि़म्मेदार होंगे।

Written By
The Punjab Wire