छह आरोपियों के खिलाफ हुआ चालान पेश, तीन मामलों में यह पहला चालान
फरीदकोट। बरगाड़ी बेअदबी कांड़ में आईजी बार्डर रेंज सुरेन्द्र पाल सिंह परमार पर आधारित एसआईटी की ओर से गहनता से जांच पड़ताल कर पहला चालान शुक्रवार को जेएमआईसी अदालत फरीदकोट में पेश कर दिया गया। एसआईटी की ओर से छह आरोपियों के खिलाफ यह चालान पेश किया गया है। जिसकी अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की गई है। एसआईटी द्वारा कोर्ट में पेश किए गए 3 मामलों में यह पहला चालान है।
बताते चले कि गुरुद्वारा साहिब बरगाड़ी के प्रबंधक कुलविंदर सिंह के ब्यानों पर 12 सितंबर 2015 को बेअदबी की विभिन्न धाराओं के तहत थाना बाजाखाना में दर्ज किया गया है। यह मामला 12.10.15 को बरगारी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के फटे पन्नों को फेंकने से संबंधित है।
मामला 2-11-15 को जांच के लिए सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था। पंजाब सरकार ने 6.09.2018 को सीबीआई से बेअदबी के मामलों को वापस लेने के लिए अधिसूचित किया है लेकिन सीबीआई ने सभी 3 मामलों में 4.07.2019 को संयुक्त क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाद में 2020 के सीआरएम नंबर 19785 में माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच पंजाब पुलिस को स्थानांतरित कर दी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पर आईजीपी बार्डर रेंज एस पी एस परमार (आईपीएस) की अध्यक्षता में एक नई एसआईटी का गठन किया गया था। जिसमें एआईजी /सीआई पंजाब राजिंदर सिंह सोहल, एसीपी/ईआरएस अमृतसर लखबीर सिंह, और इंस्पेक्टर दलबीर सिंह, आईसी सीआईए फरीदकोट और अन्य सदस्य शामिल थे।
एसआईटी ने 16.05.21 को जांच शुरू होने के संबंध में हलका मजिस्ट्रेट को सूचित करने के बाद इस मामले में सभी वांछित आरोपियों को एक बार में गिरफ्तार कर लिया था। जिसमें 1. सुखजिंदर सिंह उर्फ सनी, 2. शक्ति सिंह, 3. रणजीत सिंह उर्फ भोला, 4. बलजीत सिंह, 5. निशान सिंह और 6. प्रदीप सिंह शामिल थे।
एसआईटी द्वारा गहन जांच के बाद शुक्रवार को 9.07.21 इस मामले में उपरोक्त 6 आरोपियों का चालान जेएमआईसी फरीदकोट मैडम तारजनी की अदालत में पेश किया गया। मामले की अगली सुनवाई 20.07.21 को तय की गई है। एसआईटी द्वारा कोर्ट में पेश किए गए 3 मामलों में यह पहला चालान है।