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गांव गाजीकोट में चल रही थी बिना लाइसेंस के पानी की फैक्ट्री, स्वास्थ्य विभाग ने किया सील, कुल 15 अन्यों पदार्थों के सैंपल भरें

गांव गाजीकोट में चल रही थी बिना लाइसेंस के पानी की फैक्ट्री, स्वास्थ्य विभाग ने किया सील, कुल 15 अन्यों पदार्थों के सैंपल भरें
  • PublishedJuly 1, 2021

बिना बीआईएस लाईसैंस के कोई भी फैक्ट्री नहीं बेच सकती सील्ड पानी, बिना लाईसैंल काम करने वालों पर होगी कारवाई -डाॅ पन्नू

गुरदासपुर, 1 जूलाई (मनन सैनी)। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पंडोरी रोड पर स्थित गांव गाजीकोट मे बिना लाइसेंस के चल रही पानी की फैक्ट्री को सील किया है । विभाग के एसिस्टेट कमिशन फूड़ डॉ जी एस पन्नू का कहना है कि जिले भर में चल रही बिना लाइसेंस के पानी की फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जा रही है ।

उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर के दिशा निर्देशों के चलते बुधवार को शहर भर में 15 जगहों पर खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे गए हैं। जिनमें घी जूस हलवाईयों की दुकान में दूध आदि पकवानों के सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वह पानी की फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर चुके हैं। इसके चलते बटाला सहित गुरदासपुर में भी चल रही पानी की फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई थी। टीम में उनके साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर मनीष सोढ़ी, इंस्पेक्टर रेखा शर्मा आदि सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद थे। 

शहर में खाद्य पदार्थों की दुकानें चलाने वाले लोगों से स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पन्नू ने अपील करते हुए कहा कि जो भी फैक्ट्रीयां बिना बीआईएस लाईसैंस के पैकेड़ पानी बेच रही है वह जल्द से जल्द लाईसैंल प्राप्त करें। बिना लाईसैंस किसी को भी बेचने की पैकेड़ पानी बेचने की आज्ञा नही है  तथा उनके खिलाफ कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी। 

Written By
The Punjab Wire