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पंजाब में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संबंधी नयी पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दर्ज किये 130 मामले

पंजाब में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संबंधी नयी पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दर्ज किये 130 मामले
  • PublishedApril 21, 2021

निर्धारित सीमा से अधिक व्यक्ति एकत्रित करने और रात के कर्फ़्यू के समय का उल्लंघन करने वाले 189 दुकानों, ढाबों, अहातों, होटलों, रैस्टोरैंटों और क्लबों के मालिकों के विरुद्ध मामला दर्ज

राज्य में फेस मास्क मुहिम लागू होने के एक महीने के बाद 4.1 लाख व्यक्तियों कि की गई कोविड-19 जांच, 71422 के किये चालान

डी.जी.पी. ने लोगों को अपनी और अन्यों की सुरक्षा के लिए कोविड-19 संबंधी पाबंदियों का सख़्ती से पालन करने, कर्फ़्यू समय, सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर जाने और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने के लिए की अपील

चंडीगढ़, 21 अप्रैलः

पंजाब सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों में तेज़ी से हो रही वृद्धि के मद्देनज़र नयी पाबंदियों के आदेश दिए जाने से पंजाब पुलिस नयी घोषित की गई विभिन्न पाबंदियों जैसे कि रात के कर्फ़्यू और सार्वजनिक स्थानों और घरों में जलसा करने के लिए संख्या सीमा तय करने में डट गई है।
पुलिस ने पिछले 24 घंटों के दौरान राज्यभर में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तकरीबन 130 एफ.आई.आर. दर्ज की हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने सोमवार को रात के कर्फ़्यू का समय एक घंटा (शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक) बढ़ाने, सभी सिनेमा घरों, बार, जिम, स्पा, कोचिंग सैंटरों, स्पोर्टस कम्पलेस बंद करने के हुक्म दिए हैं। रैस्टोरैंट और होटल सोमवार से शनिवार तक सिर्फ़ टेकअवे और होम डिलीवरी के लिए खोले जा सकेंगे जबकि 20 से ज़्यादा व्यक्तियों के जलसे पर पाबंदी लगा दी गई है जिसमें विवाह / अंतिम संस्कार भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब पुलिस को हिदायत की गई थी कि पाबंदियाँ सख्ती के साथ लागू की जाएँ।

पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) दिनकर गुप्ता ने बताया कि पुलिस की साझी टीमों ने 18 अप्रैल, 2021 से रात के कर्फ़्यू समय और जलसे की सीमा का उल्लंघन करने वाले मैरिज पैलेसों, मॉल्स, होटलों, रैस्टोरैंटों आदि के लगभग 189 मालिकों के खि़लाफ़ मुकद्मे दर्ज किये हैं।
प्रमुख संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही संबंधी अधिक जानकारी देते हुए पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि बठिंडा पुलिस द्वारा सिविल लाईन क्लब बठिंडा के मैनेजर, कैटरर और मेज़बानों के खि़लाफ़ एक प्रोग्राम (सगाई संबंधी) में 20 से अधिक मेहमानों वाली पार्टी का प्रबंध करने के लिए आइपीसी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। जबकि तरन तारन पुलिस ने होटल सनस्टार के मालिकों के विरुद्ध कोविड-19 नियमों का उल्लंघन का केस दर्ज किया है। हाल ही में एस.ए.एस. नगर पुलिस ने ढकोली में एक होटल मालिक समेत 9 लोगों को ज़्यादा जलसे वाली रूफ पार्टी का ग्रैंड सूटज होटल में आयोजन करने के लिए गिरफ्तार किया था और ए.के.एम. मैरिज पेलेस के मालिक पर भी 20 से अधिक मेहमानों का जलसा करके कोविड संबंधी नियमों का उल्लंघन करने का केस दर्ज किया गया था।

इसी तरह बरनाला में पाम प्लाज़ा के मालिक को 10000 रुपए, फाजिल्का के ऑरबिट रिजॉर्ट को 5000 रुपए का जुर्माना और अबोहर में संगम पेलेस में कोविड-19 दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 10000 रुपए का चालान किया गया और उक्त होटलों के मालिकों और प्रबंधकों पर भी मुकद्मा दर्ज करके जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

ज़िक्रयोग्य है कि पटियाला पुलिस ने पिछले 24 घंटों दौरान 45 एफ.आई.आर. दर्ज की हैं, जिसमें दुकान मालिकों के विरुद्ध 35, रैस्टोरैंटों के विरुद्ध 5, ढाबों के विरुद्ध 4 और प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध 1 एफ.आई.आर. शामिल है। इसके अलावा जालंधर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा 17 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं।

डीजीपी ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और कोविड पाबंदियों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की मुहिम के हिस्से के तौर पर पंजाब पुलिस ने पिछले 24 घंटों दौरान 20241 से अधिक फेस मास्क न पहनने वालों का आर.टी-पी.सी.आर टैस्ट करवाया और 2199 लोगों के चालान भी किये। इस विशेष मुहिम जोकि 19 मार्च, 2021 से शुरू की गई थी, के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने अब तक 4.1 लाख से ज्यादा लोगों के कोविड-19 टैस्ट करवाए और इसके अलावा राज्यभर में 71422 लोगों को फेस मास्क न पहनने पर जुर्माना भी किया है।

डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता ने बताया कि मैरिज पैलेसों, होटलों, मॉलों आदि में अतिरिक्त भीड़ को रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने राज्यभर में 400 के करीब विशेष नाके लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक और अन्य प्रकार की भीड़ों से संबंधित 20 और 10 की संख्या सीमा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई।

लोगों को सुरक्षा प्रोटोकॉल, कर्फ़्यू की पाबंदियाँ और समय का सख्ती से पालन करने और अपने चेहरे पर मास्क पहनकर घर से बाहर जाने की अपील करते हुए डी.जी.पी ने दोहराया कि कोविड टेस्टिंग और चालानिंग मुहिम पंजाब के लोगों को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए आगे भी जारी रहेगी।

उन्होंने आगे बताया कि जल्द ही सभी जिलों में कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए ओपन एयर जेल भी स्थापित की जा रही हैं।
इस दौरान डीजीपी ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कोविड-19 संबंधी अफ़वाहें और जाली पोस्टें फैलाकर दहशत फैलाने वाले तत्वों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी।

Written By
The Punjab Wire