नई एहतियाती सतर्कता स्कीम के घेरे के तहत आऐंगे सरकारी विभाग
प्रोजैक्ट लागू करने में पारदर्शिता और कुशलता को यकीनी बनाने के लिए काम वाले स्थानों पर लगेंगे नागरिक सूचना बोर्ड
चंडीगढ़, 26 दिसम्बर: राज्य में विभिन्न प्रोजैक्टों को लागू करने में और ज्य़ादा कुशलता और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे यत्नों के हिस्से के रूप में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज इंजीनियरिंग प्रोजैक्टों का सामाजिक लेखा-पड़ताल (सोशल ऑडिट) करवाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस सम्बन्ध में विजीलैंस ब्यूरो के प्रस्ताव को मंज़ूरी देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम प्रोजैक्ट को अमल में लाने की प्रक्रिया में से भ्रष्टाचार को ख़ात्म करने के लिए सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किये जाने वाले कामों में पारदर्शिता को यकीनी बनाने और भ्रष्ट कारगुजारी को ख़त्म करने के लिए लोगों का जागरूक होना अहम है। इस सोशल ऑडिट स्कीम संबंधी विस्तार में जानकारी साझी करते हुये एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विजीलैंस ब्यूरो के प्रस्ताव के मुताबिक नागरिकों /करदाताओं की जानकारी हेतु सरकार के चल रहे या भविष्य में होने वाले कामों को दिखाते ‘नागरिक सूचना बोर्ड’ काम वाले स्थानों पर लगाऐ जाएंगे। इसके अलावा सम्बन्धित विभाग द्वारा एहतियाती सतर्कता स्कीम के अंतर्गत यह जानकारी अपनी वैबसाईट पर डालनी लाजि़मी होगी। प्रवक्ता ने बताया कि इंजीनियरिंग कामों के अलावा ग़ैर-इंजीनियरिंग कामों के कुछ अन्य बोर्डों को भी मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत विभिन्न विभाग शामिल किये जाएंगे जिनमें लोक निर्माण विभाग (बी.एंड आर), मंडी बोर्ड, पुड्डा, शहरी स्थानीय संस्थाएं, पंचायती राज, पी.एस.आई.ई.सी., सिंचाई (जल संसाधन विभाग), पंजाब पुलिस हाऊसिंग कोरर्पोशन, पंजाब हैल्थ सिस्टम कोरर्पोशन, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड और पंजाब जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग शामिल हैं। इसी तरह सिवरेज बोर्ड, भू संरक्षण विभाग, पंजाब जल संसाधन प्रबंधन और विकास निगम, पी.एस.पी.सी.एल. /पी.एस.टी.सी.एल., पंजाब स्वास्थ्य विभाग, खाद्य और सिविल सप्लाई मामलों संबंधी विभाग, पनग्रेन, पनसप, पी.एस.डब्ल्यू.सी. और मार्कफैड भी इस स्कीम का हिस्सा होंगे। यह फ़ैसला भी किया गया कि नहर या सडक़ जैसे कामों के लिए कम-से-कम दो बोर्ड लगाऐ जाएंगे जिनमें से एक बोर्ड शुरुआत में जबकि दूसरा आखिर में लगाया जायेगा। बहुत ज़्यादा लंबे प्रोजेक्टों के लिए निरंतर अंतरान के दरमियान बोर्ड लगाऐ जाएंगे। इस स्कीम के अनुसार काम शुरू होने पर या उससे पहले बोर्ड लगाना होगा। यह बोर्ड कम से -कम ख़ामियाँ दूर करने की जि़म्मेदारी के समय तक लगे रहने चाहिएं। बोर्ड द्वारा एक तरफ़ इस सम्बन्धी सूचना पंजाबी में जबकि दूसरी तरफ़ अंग्रेज़ी में होगी। विजीलैंस ब्यूरो ने इस स्कीम के अमल के लिए प्राथमिक नियमों समेत कामों /सूचनाओं को कवर करते 26 विभिन्न बोर्डों के नमूने तैयार किये हैं। विजीलैंस ब्यूरो सम्बन्धी विभागों के चीफ़ विजीलैंस अफसरों के साथ संपर्क करने की प्रक्रिया नीचे है जिससे एहतियाती सतर्कता स्कीम के अंतर्गत लागू किये जाने वाले प्रोजेक्टों /कामों के सोशल ऑडिट को यकीनी बनाया जा सके।