पंजाब सरकार एन.एफ.एस.ए. अधीन आते 36 लाख परिवारों को देगी स्मार्ट राशन कार्ड
राशन वितरण प्रक्रिया में पादर्शिता के लिए टीपीडीएस का कम्प्यूटरीकरण किया गया
लाभपात्रीयों को 1617 ई-पोस मशीनों के द्वारा वितरित किया जा रहा राशन
चंडीगढ़, 2 अगस्तःएन.एफ.एस.ए. परिवारों के लिए स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत पंजाब सरकार लगभग 36 लाख नेशनल फूड सिक्योरिटी ऐक्ट (एन.एफ.एस.ए.) अधीन आते परिवारों को स्मार्ट राशन कार्ड प्रदान करने जा रही है।
यह जानकारी देते हुए खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले मंत्री भारत भूषण आशु ने बताया कि इससे एनएफएसए स्कीम अधीन आते योग्य परिवारों को उचित लाभ मिलना यकीनी बनेगा और इससे सरकार को सेवाएं प्रभावशाली ढंग से और पूरी पारदर्शिता से मुहैया करवाने में सहायता मिलेगी।
स्मार्ट राशन कार्डों की विशेषताओं संबंधी विस्तार में जानकारी देते हुए श्री आशू ने बताया कि इस स्मार्ट राशन कार्ड का प्रयोग बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के ई-पोस मशीनों के द्वारा सरकारी डिपूओं (फेयर प्राईज शॉप्स) से अनाज लेने के लिए की जायेगी। स्मार्ट राशन कार्ड परिवार के विवरण लेने सम्बन्धी ई-पोस मशीन पर स्वाईप किया जायेगा, जिसके बाद परिवार के मैंबर की बायोमैट्रिक्स प्रामाणिकता अनाज लेने के लिए की जायेगी। उन्होंने बताया कि कार्डों का प्रयोग इंटरा स्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए भी किया जा सकता है।
स्मार्ट राशन कार्ड की सुरक्षा विशेषताओं संबंधी बताते हुए उन्होंने कहा कि चिप में एकीकृत लाभपात्रीयों के विवरणों को तालाबन्द कर दिया जायेगा, जोकि प्रमाणित यंत्रों से ही पढ़े जाएंगे। फाइल ढांचे को इस ढंग से तैयार किया गया है कि यह सिर्फ प्रमाणित ई-पोस मशीनों के द्वारा ही चलाया जा सकेगा।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कार्डों में मौजूद सुरक्षा विशेषताएं अलट्रा वायलट लाईट में ही दिखाई देंगी। स्मार्ट राशन कार्डों में माईक्रो टेक्स्ट टेक्नोलोजी का भी प्रयोग किया जा रहा है जोकि नंगीं आँखों के द्वारा दिखाई नहीं देगी। कार्डों के पिछली तरफ छापा गया क्यू आर कोड एक से अधिक क्षेत्रों का सुमेल है। इसके अलावा स्मार्ट राशन कार्ड स्टेट फैमिली आई डी से भी जुड़े होंगे, जोकि पंजाब सरकार द्वारा सभी केंद्रीय /राज्य योजनाओं के लाभ लेने के लिए यूनीफाईड स्टेट आईडैंटटी कार्ड के अंतर्गत जारी किये गए हैं, जिसके लिए परिवार हकदार है। स्टेट फैमिली आईडी ‘पीबीएफ’ होगी जिसके बाद 9 अंकों वाला नंबर होगा, जैसे कि पीबीएफ 123456789 जिसको चैक्कसम वैधता के जरिये समर्थन दिया जायेगा। यह यूनीफाईड स्टेट आईडी राज्य को अलग-अलग स्कीमों अधीन आने वाले परिवारों /नागरिकों का स्टेट डेटाबेस बनाने में सहायता करेगी।
उन्होंने बताया कि राशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और किसी भी तरह की चोरी को रोकने के लिए टीपीडीएस के काम का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। 17 नवंबर 2017 की कैबिनेट मीटिंग में राशन के वितरण में घपले को रोकने के लिए राशन डिपूओं की स्वैचालन और स्पलाई चेन के प्रबंधन के अलावा एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण स्कीम के अंतर्गत टीपीडीएस के मुकम्मल कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दी गई थी।
उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत पंजाब भर में सभी लाभपात्रीयों को उनके बायोमैट्रिक्स और आधार नंबरों की तस्दीक करने के बाद 1617 ई-पोस मशीन के द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है और ई-पोस मशीनें भी आई स्कैनरों और मापकों से जुड़ी हैं।
उन्होंने आगे बताया कि पंजाब भर में कुल 17366 डीपू हैं और डीपू धारकों को 50 रुपए प्रति क्विंटल गेहूँ के वितरण के लिए मार्जन मनी पेशगी के तौर पर दी जा रही है। इसके अलावा डीपू होल्डर और ज्यादा चीजें बेच सकते हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके और पाँच किलो के गैस सिलेंडर की स्पलाई भी उनके द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही विभाग द्वारा एक मजबूत अंदरूनी और बाहरी सिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना भी की गई है। लाभपात्री अपनी शिकायतें विजीलैंस समितियों, विभागीय अधिकारियों, जिला शिकायत निवारण अधिकारियों (अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारियों), राज्य खाद्य कमिशन या टोल फ्री नंबर 180030061313 और http://governance-punjab-gov-in- पर दर्ज कर सकते हैं।
इसके अलावा डीजीआर टीम पंजाब द्वारा एक नया पोर्टल http://connect-punjab-gov-in- भी तैयार किया है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शनों को epos-punjab-gov-in पर देखा जा सकता है।