पंजाब सरकार ने शिक्षा प्रदाताओं, ईजीएस / एआईई / एसटीआर स्वयंसेवकों के लिए जारी की स्थानांतरण नीति
चंडीगढ़, 23 मई: पंजाब सरकार ने शिक्षा प्रदाताओं, ईजीएस / एआईई / एसटीआर स्वयंसेवकों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार इस नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए मानव संसाधन को सर्वोत्त्म ढंग से प्रयोग करना और कर्मचारियों में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग के द्वारा नौकरी के प्रति अधिकतम संतुष्टी को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह नीति एसएसए / डीजीएसई के अधीन काम कर रहे सभी शिक्षा प्रदाताओं, ईजीएस / एआईई / एसटीआर स्वयंसेवकों पर लागू होगी।
यह नीति शैक्षिक सत्र 2020-21 से लागू होगी। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा प्रदाता, ईजीएस / एआईई / एसटीआर स्वयंसेवक प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय राज्य में कहीं भी स्थानांतरित किए जा सकते हैं। सभी सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के स्थानांतरण के उद्देश्य से पाँच क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और यह शिक्षा प्रदाता, ईजीएस / एआईई / एसटीआर स्वयंसेवकों पर भी लागू होगा। जि़ला मुख्यालय के शहर के नगरपालिका क्षेत्र के अंदर स्थित स्कूल ज़ोन-1में हैं और जि़ला मुख्यालय के शहर के नगरपालिका क्षेत्र की हद से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूल ज़ोन-2 में रखे गए हैं। इसी तरह तहसील मुख्यालयों के शहर / कस्बे में स्थित विद्यालय और विद्याालय, नगरपालिका की हद से शुरू होते हैं और 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं, सिवाए जि़ला मुख्यालयों के साथ-साथ स्थित विद्यालय, ज़ोन-3 में हैं। राजमार्गों या राष्ट्रीय मार्गों पर स्थित विद्यालय (राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से 250 मीटर की दूरी के आयरे के अंदर वाले स्कूल) ज़ोन-4 में हैं और बाकी सभी विद्यालय जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, ज़ोन-5 में रखे गए हैं। प्रवक्ता के अनुसार आम स्थानंतरण, साल में केवल एक बार किए जाएंगे।
प्रशासनिक अतिशयोक्ति (भाव प्रतिकूल पीटीआर और अनुशासनात्मक मामलों) के मामलों में साल के दौरान किसी भी समय सरकार द्वारा स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इस नीति के अंतर्गत योग्य शिक्षा प्रदाताओं, ईजीएस / एआईई / एसटीआर स्वयंसेवक हर साल 15 जनवरी से 15 फरवरी तक अपने मनपसंद स्कूलों का चयन ऑनलाइन जमा करेंगे। स्थानांतरण के हुक्म हर साल मार्च के दूसरे हफ्ते में जारी किए जाएंगे और अप्रैल के पहले हफ़्ते में ज्वाइन करना होगा। स्थानांतरण के कई दौर हो सकते हैं, इस शर्त के साथ कि सारी प्रक्रिया स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगने की तारीख़ से एक महीने के अंदर पूरी की जाएगी। नीति के मूलभूत सिद्धांत में यह कहा गया है कि चुने हुए ज़ोन / स्कूल में स्थानांतरण / पोस्टिंग का दावा नहीं किया जाएगा या सही होने के मामले के तौर पर माना नहीं जाएगा।
हर साल, स्कूलों में खाली सीटों संबंधी सूचित किया जाएगा। एक बार लाभ प्राप्त होने और पुष्टी किया गयाचयन अंतिम होगा और सिफऱ् इस नीति के उपबंधों के अंतर्गत ही स्थानांतरण किया जा सकता है। अगर शिक्षा प्रदाता का कोई रिश्तेदार, ईजीएस / एआईई / एसटीआर स्वयंसेवक भाव पति / पत्नी / माँ / पिता / भाई / बहन / सास / ससुर / पुत्र / बेटी / लडक़ी चल रहा है, प्राईवेट स्कूल या उनमें से कोई भी ऐसे स्कूल की प्रबंधक समिति का मैंबर होता है, पोस्टिंग स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में, फिर उसे उस स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो उस प्राईवेट स्कूल के 15 किलोमीटर के दायरे में नहीं है। किसी पद पर अलॉटमैंट का फ़ैसला शिक्षा प्रदाताओं, ईजीएस / एआईई / एसटीआर स्वयंसेवकों द्वारा प्राप्त 255 अंकों में से कुल मिले अंकों के आधार पर होगा।