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कैदियों को अस्थायी पैरोल की आज्ञा अब 16 हफ़्तों की अधिकतम अवधि के बाद भी दी जा सकेगी-सुखजिन्दर सिंह रंधावा

कैदियों को अस्थायी पैरोल की आज्ञा अब 16 हफ़्तों की अधिकतम अवधि के बाद भी दी जा सकेगी-सुखजिन्दर सिंह रंधावा
  • PublishedMay 17, 2020

पंजाब अच्छे व्यवहार कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन अध्यादेश, 2020 जारी किया

चंडीगढ़, 17 मई: कोविड-19 संकट के कारण राज्य की जेलों में कैदियों की संख्या सामथ्र्य से कम रखने के लक्ष्य के अंतर्गत पंजाब सरकार ने पंजाब अच्छे व्यवहार कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन अध्यादेश, 2020 जारी किया। यह खुलासा करते हुए जेल मंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने आज यहाँ जारी प्रैस बयान के द्वारा किया। स. रंधावा ने कहा कि इस अध्यादेश के जारी होने से कैदियों को एक कैलेंडर वर्ष में अस्थायी पैरोल के लिए 16 हफ़्तों की अधिकतम अवधि के बाद भी आज्ञा दी जा सकेगी।

उन्होंने आगे बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि कोरोनावायरस के संकट के मद्देनजऱ राज्य की जेलों में कैदियों की देह से दूरी के नियम का ख्य़ाल रखने के लिए कैदियों की संख्या सामथ्र्य से कम रखने के लिए की जा रही कोशिशों को बरकरार रखा जा सके । स. रंधावा ने बताया कि कोविड संकट की शुरुआत में पंजाब सरकार ने कुछ कैदियों को अस्थायी पैरोल दी थी, जिससे जेलों में कैदियों की संख्या सामथ्र्य से कम रखी जा सके। उन्होंने कहा कि इस महामारी के चलते अब इस अध्यादेश को लाने से कैदियों को एक कैलंडर वर्ष में अस्थायी पैरोल के लिए 16 हफ़्तों की अधिकतम अवधि के बाद भी आज्ञा दी जा सकेगी। जेल मंत्री ने आगे बताया कि इस अध्यादेश के अंतर्गत हर त्रैमासिक आधार पर अस्थायी रिहाई की शर्त भी माफ कर दी गई है।

Written By
The Punjab Wire