Close

Recent Posts

CORONA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

जिला गुरदासपुर में अब 7 से 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें, कई व्यापारिक संस्थानों के दिन तबदील, जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से आदेश जारी, पूरे आदेश पढ़े

जिला गुरदासपुर में अब 7 से 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें, कई व्यापारिक संस्थानों के दिन तबदील, जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से आदेश जारी, पूरे आदेश पढ़े
  • PublishedMay 14, 2020

गुरदासपुर (मनन सैनी)। जिला गुरदासपुर में जिला मैजिस्ट्रेट मोहम्मद इश्फाक की ओर से कर्फ्यू के दौरान नई राहत देते हुए दुकाने खोलने संबंधी नए आदेश जारी किए गए है। जिसके तहत कई व्यापारिक संस्थानों के दिन भी बदले गए है। आदेशों में साफ कहा गया है कि पंजाब शाप एवं कमर्शियल एसटेबलिशमेंट एक्ट के तहत दुकाने खुलेंगी। कोई भी दुकानदार अगर निर्देशों का पालन एवं सोशल डिस्टैंसिंग का पालन नही करेगा तो उसकी दुकान सात दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। कोई भी मल्टीपल सामान रखने वाली दुकान को एक कैटेगरी चुननी है। पूरे आर्डर पढ़ें।

Written By
The Punjab Wire