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मोटर वाहन मालिक अपने व्हीकल को वाहन प्लेटफार्म पर दर्शाने के लिए अब ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई: स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर

मोटर वाहन मालिक अपने व्हीकल को वाहन प्लेटफार्म पर दर्शाने के लिए अब ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई: स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर
  • PublishedMay 7, 2020

वाहन प्लेटफार्म पर न दर्शाए जाने वाले व्हीकल बीमे, प्रदूषण सम्बन्धित मंजूरी और चालान के साथ जुड़े मुद्दों का बन सकते हैं कारण

चंडीगढ़, 7 मई: पंजाब सरकार ने मोटर वाहन मालिकों को अपने व्हीकलों को वाहन प्लेटफार्म पर दर्शाने की सुविधा देने के लिए इस सम्बन्धी घर बैठे ही ऑनलाईन अप्लाई करने की सुविधा दी है। यह सुविधा सिर्फ उन वाहनों के लिए है जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अधीन रजिस्टर्ड हैं और जिनको सी.एम.वी. रूल्ज 1989 अधीन रजिस्ट्रेशन मार्क सौंपे गए हैं। यह जानकारी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एस.टी.सी.), पंजाब डॉ. अमरपाल सिंह ने आज यहाँ एक प्रैस बयान में दी।


स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने वाहन प्लेटफार्म पर वाहनों की रजिस्ट्रेशन की महत्ता पर रौशनी डालते हुए बताया कि व्हीकलों को वाहन प्लेटफार्म पर दर्शाया जाना लाजिमी है क्योंकि भारत सरकार के वाहन प्लेटफार्म के द्वारा मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर का प्रबंधन किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि वाहनों की चैकिंग के दौरान अब वाहन के विवरण इन्फोर्समैंट एजेंसियों की तरफ से वाहन पोर्टल और भारत सरकार की एम परिवहन ऐप के द्वारा चैक किये जाते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि व्हीकल वाहन पोर्टल पर दर्शाया जाये और अब प्रदूषण क्लीयरेंस और बीमों के विवरण भी वाहन प्लेटफार्म पर ही दिखाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वाहन प्लेटफार्म पर न दर्शाए जाने वाले व्हीकल बीमे, प्रदूषण सम्बन्धी मंजूरी और अन्य चालान के साथ जुड़े मुद्दों का कारण बन सकते हैं।

स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि अब किसी व्यक्ति को इस सेवा, जिसको आम तौर पर बैकलॉग ऑफ व्हीकल के तौर पर जाना जाता है, के लिए आर.टी.ए या एस.डी.एम दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैकलॉग एंटरी जनरेट करने के लिए सिस्टम तक स्टाफ की पहुंच बंद कर दी गई है और यह सुविधा अब जनता के हाथ में है। यह कदम विशेष तौर पर कोविड-19 महामारी दौरान लोगों की यातायात को घटाने में सहायता करेगा और वाहन प्लेटफार्म पर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और ज्यादा कुशल और पारदर्शी बनाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ यह मोटर वाहन मालिक को किसी भी शोषण और भ्रष्टाचार से भी बचाएगा।


डॉ. अमरपाल सिंह ने कहा कि वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि   www.punjabtransport.org    पर ऑनलाइन अप्लाई करके 15 जून, 2020 तक अपने व्हीकल वाहन प्लेटफार्म पर रजिस्टर करें। 

Written By
The Punjab Wire