उपभोक्ताओं के बिल भरने के लिए प्रात:काल 9 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे काऊंटर
पावरकॉम की गतिविधियों शुरू करने के लिए डिप्टी कमीशनरों और जि़ला पुलिस मुखियों को पूर्ण सहयोग देने के लिए कहा
चंडीगढ़, 7 मई: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) को 8 मई से राज्य भर में प्रात:काल 9 बजे के बाद दोपहर 2 बजे तक सभी 515 कैश क्लैकशन सैंटर उपभोक्ताओं के बिल जमा करवाने के लिए चलाने के आदेश दिए और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों की सख्ती से पालना को यकीनी बनाने के लिए कहा।
राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की सिफारशों के आधार पर पी.एस.पी.सी.एल. की तरफ से काम शुरू के लिए तैयार की विस्तृत रणनीति को मंजूरी देते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह जिनके पास बिजली का विभाग भी है, ने मीटर रीडरों को मीटरों पर इकाईयों के उपभोग संबंधी सूचना एकत्रित करने (मीटर रीडिंग) का कार्य बहाल करने के लिए कहा जिससे बिजली बिलों संबंधी शिकायतों की संख्या घटाने के लिए उपभोक्ताओं को यूनिटों के उपभोग के अनुकूल बिल देना यकीनी बनाया जा सके। सभी मीटर रीडरों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी कायम करने के लिए कहा गया है।
इसी दौरान कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने दोषपूर्ण मीटरों को बदलने के अलावा ज़रूरत के मुताबिक मीटर और ज़रूरी सामान की पूर्ति के लिए स्टोरों और मीटरिंग लैबों समेत अन्य सरगर्मियां शुरू करने की भी मंजूरी दे दी। इस तरह दोषपूर्ण मीटरों को बदलने से इसके बारे में शिकायतों में कमी आयेगी।
इसके अलावा वितरण विभागों (डी.एस. /एपीडीआरपी /टीएस /पी.एंड एम) की तरफ से निर्माण और रख -रखाव सम्बन्धी सभी गतिविधियां भी फिर से शुरू की जाएंगी जैसे गर्मियों और धान की बुआई के लिए तैयारियाँ और उपभोक्ताओं के लिए निर्विघ्न बिजली सप्लाई सम्बन्धी अग्रिम योजनाबंदी करना शामिल है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से प्रमुख सचिव बिजली श्री ए.वेणू प्रसाद को सभी डिप्टी कमीशनरों और जि़ला पुलिस मुखियों के लिए हिदायतें जारी करने के निर्देश दिए गए जिससे पावरकॉम को इन गतिविधियों को सुचारू रूप में अमल में लाने के लिए अपेक्षित सहायता और सहयोग मिल सके।
कानून को लागू करने वाली एजेंसियों से स्थानीय स्तर पर सहयोग मुहैया करवाए जाने के लिए भी कहा गया जिससे कैश काऊंटरों पर भीड़ जमा होने से रोका जा सके।
यहाँ यह जि़क्रयोग्य है कि राज्य सरकार की तरफ से लोगों के यातायात, दफ्तरों और अदारों को खोले जाने सम्बन्धी हिदायतें जारी की जा चुकी हैं जिससे कोविड -19 की महामारी को फैलने से रोका जा सके।