गुरदासपुर (मनन सैनी)। जिला गुरदासपुर में भी होम डिलिविरी के जरिए घर घर लोगो को शराब मिलेगी। जिस संबंधी जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से आर्डर जारी कर दिए गए है। इस संबंधी गुरदासपुर के आदेशों के अनुसार सुबह 7 से शाम 7 बजे तक केवल आबकारी तथा कर विभाग के नियमों के अनुसार योग्य पाए गए देशी तथा अंग्रेजी शराब के ठेके होम डिलिवरी कर सकेगें।
नियमों के तहत शराब की होम डिलिवरी के तहत प्रति आर्डर दो लीटर से ज्यादा डिलिवरी नही दी जाएगी। शराब के ठेको पर पांच से अधिक लोग एकत्र नही होगें। यह आदेश 7 मई से लागू हेगें। पूरे आर्डर पढ़े।