गुरदासपुर। जिला मैजिस्ट्रेट मोहम्मद इशफाक ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा मनरेगा अधीन काम करने वाले कर्मियों को काम करने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जरुरी दिशानिर्देश की पालना करनी जरुरी रहेगी।
डीसी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा कोविड 19 के मद्देनजर मनरेगा अधीन काम करने वाले सफाइ व स्वच्छता बनाई रखने संबंधी एडवाइजरी जारी की गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार मनरेगा अधीन सुपरवाइजरी सरपंच/जीआरएस/कर्मियों के साथ साथ काम शुरु करने वाले क्षेत्रों में निर्देशों की पालना करनी अनिवार्य है। सुपरवाइजर एक व्यापक कार्य योजना इस ढंग से विकसित कर सकता है कि वे काम वाली जगह पर रिपोर्ट करने के समय मनरेगा कर्मचारिोयं को काम के दौरान आराम देने के समय कुछ दूरी बनाए रखनी होगी।
उन्होंने बताया कि कार्य वाली जगह पर जरुरी मात्रा में पानी व साबुन की उपलब्धता को यकीनी बनाया जाए। मनरेगा वर्करों को प्रेरित किया जाए कि जब वे हाथ धोने का मौका मिले वह कम से कम हाथो ंको 40 सेकेंडर तक अच्छी तरह से धोएं।