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तीन मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने किया धारीवाल हत्याकांड को हल करने दावा

तीन मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने किया धारीवाल हत्याकांड को हल करने दावा
  • PublishedApril 1, 2020

शराब कारोबार कंट्रोल करने के चलते हनी महाजन पर करवाया गैंगस्टर सुक्ख भिवारिवाल ने हमला- डीजीपी गुप्ता

2 दोषी पूर्व सरपंच दलबीर सिंह की हत्या के मामले में भी शामिल पाए गए आरोपी

मनन सैनी

गुरदासपुर 1 अप्रैल। पंजाब पुलिस की ओर से 10 फरवरी को धारीवाल क्षेत्र में अज्ञात की ओर से अशोक कुमार के कत्ल करने तथा शिवसेना नेता हनी महाजन को घायल करने का मामला सुलझा लेने का दावा किया गया है। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड की मुख्य वजह इलाके में गैंगस्टर सुक्ख भिखारीवाल की ओर से शराब कारोबार को कंट्रोल करना था। जिसमें हनी महाजन रुकावट डाल सकता था, परन्तु अशोक कुमार अंजाने में मारा गया।

हालाकि पुलिस की ओर से इस ओवन जांच में कई तरह के पहलूओं पर काम करते हुए कई आरोपियों को यूएपीए एक्ट के तहत नामजद किया गया था। जिसके तार विदेशों में ज़ुडे था तथा पुलिस की ओर से विदेशों से फंडिंग की बात की गई थी। परन्तु अभी पुलिस की दावा है कि मुख्य चार आरोपियों में से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज​बकि एक की गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी।

इस संबंधी प्रैस ब्यान जारी करते हुए डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता ने बताया कि आरोपियों को 27 मार्च वाले दिन पुलिस थाना शाहपुर कंडी, जिला पठानकोट की एक टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जिनकी पहचान जगमीत सिंह उर्फ मीत पुत्र नरिन्दर सिंह निवासी पब्बाराली कलाँ पुलिस थाना डेरा बाबा नानक, लवप्रीत सिंह उर्फ लव पुत्र लखबीर सिंह निवासी झांज्यें खुर्द पुलिस थाना फतेहगढ़ चूडिय़ाँ, गुरदासपुर और राजिन्दर सिंह उर्फ निक्कू पुत्र कश्मीर सिंह निवासी गुन्नोपुर पुलिस थाना भैनी मिया खान के तौर पर हुई है।

आरोपियों से एक 9 एम.एम. पिस्तौल के साथ दो मैगजीन और 21 जिंदा कारतूस और एक 30 बोर पिस्तौल समेत 18 जिंदा कारतूस बरामद किये गए हैं, जिसके लिए एक अलग केस दर्ज किया गया है।इस संबंधी डीजीपी ने बताया कि आरोपियों को कत्थू नंगल और दसूहा से एक आई20 कार और एक मोटरसाईकल छीनने के मामले में भी शामिल पाया गया है।

गौर रहे कि मुलजिम जगमीत सिंह और लवप्रीत सिंह गाँव ढिल्लवां, जिला बटाला के पूर्व सरपंच दलबीर सिंह के कत्ल के केस में भी वांछित था। बताने योग्य है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किये गए हमले में अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि शिव सेना नेता हनी महाजन गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। थाना धारीवाल में आइपीसी की धारा 302, 307, 34 और आर्मज एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

डीजीपी के अनुसार, अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि हमले का कंट्रैक्ट खतरनाक गैंगस्टर सुखमीत पाल सिंह उर्फ सुख भिखारिवाल पुत्र सुलक्खण सिंह निवासी भिखारिवाल पुलिस थाना कलानौर द्वारा दिया गया था। सुख भिखारिवाल धारीवाल क्षेत्र में शराब के कारोबार को कंट्रोल करना चाहता था और उसको डर था कि हनी महाजन उसकी योजनाओं में रुकावट डाल सकता है। इसलिए वह हनी महाजन को खत्म करना चाहता था, जबकि अशोक कुमार अनजाने में मारा गया जो हमले के समय महाजन के साथ था।

डीजीपी ने बताया कि सुख भिखारिवाल ने यह कंट्रैक्ट मनदीप सिंह उर्फ दीप और हरजिन्दर सिंह उर्फ जींदा को दिया था जिन्होंने बाद में जगमीत सिंह, लवप्रीत सिंह और राजिन्दर सिंह उर्फ निक्कू को यह जुर्म करने के लिए कहा। जांच में आगे यह बात सामने आई कि धारीवाल की घटना वाले दिन मुलजिमों ने इस वारदात की शुरूआत गुरदासपुर में किराये के मकान से की, जिसका प्रबंध रजिन्दर सिंह उर्फ निक्कू ने किया था। सफेद सविफट कार और हथियारों का प्रबंध हरजिन्दर सिंह ने किया था। घटना वाली जगह पर पहुँचने पर लवप्रीत सिंह और जगमीत सिंह ने हनी महाजन और अशोक कुमार दोनों पर गोलियाँ चलाईं।

Written By
The Punjab Wire