’ज़रूरी वस्तुओं की बिक्री एम.आर.पी. या उससे कम दाम पर किए जाने को यकीनी बनाया जाए-आशुज़रूरी वस्तुओं की बिक्री असल कीमत से अधिक कीमत पर होने सम्बन्धी उपभोक्ता अपनी शिकायत हेल्पलाइन नंबर: 0172-2684000 पर करवा सकते हैं दर्ज
चंडीगढ़, 1 अप्रैल: मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने आज खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग के अधिकारियों को राज्य भर में असल कीमत से अधिक कीमत वसूल कर ज़रूरी वस्तुएँ बेचने वाले विक्रेताओं पर छापा मारने की कार्यवाही में और तेज़ी लाने के आदेश जारी करते हुए कहा कि कोविड-19 के कारण बने हुए हालातों में वह इस बात को यकीनी बनाएं कि राज्य में ज़रूरी वस्तुओं की बिक्री एम.आर.पी. या उससे कम दाम पर हो।
आशु ने विभाग के जि़लों में तैनात समूह अधिकारियों को हिदायत की कि वह इस बात को यकीनी बनाएं कि राज्यों में ज़रूरी वस्तुओं की बिक्री एम.आर.पी. या उससे कम पर हो और इसको यकीनी बनाने के लिए नापतौल विंग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी छापा-मारी में शामिल करें। उन्होंने बताया कि अब तक पठानकोट जि़ले में 15 दुकानों की चैकिंग की गई है और उनको 35,000 के जुर्माने किये गए हैं। इसी तरह गुरदासपुर जि़ले में मैडीकल स्टोर और किराने की 10 दुकानों की चैकिंग की गई है और उनको 85,000 के जुर्माने किये गए हैं जबकि कपूरथला में एक किराने वाले को 2500 रुपए जुर्माना किया गया है।
खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग के डायरैक्टर श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने सरकार द्वारा घोषित कि गई ज़रूरी वस्तुएं जैसे कि दवाएँ और अन्य खाने-पीने की चीजों के भाव एम.आर.पी. के अनुसार या उससे कम दाम पर बेचने सम्बन्धी सरकार की हिदायतों की यथावत पालना करने की हिदायत करते हुए कहा अगर किसी उपभोक्ता ने ज़रूरी वस्तुओं की बिक्री असल मूल्य से अधिक भाव पर होने सम्बन्धी अपनी शिकायत दर्ज करवानी है तो वह 0172-2684000 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।