डीसी का आदेश विघार्थी व मजदूरों से एक माह का किराया न ले मकान मालिक।
प्रवासी मजदूरों व जरुरतमंद लोगो के खाने व अस्थाई तौर पर शेल्टर जारी करने के दिए आदेश
मनन सैनी
गुरदासपुर। डिप्टी कमिश्रर गुरदासपुर मोहम्मद इशफाक ने प्रवासी मजदूरों व जरुरतमंद लोगों के लिए खाने व अस्थायी तौर पर शैल्टर आदि के प्रबंध करने के लिए सहायक लेबर कमिश्नर गुरदासपुर व बटाला, डिप्टी डायरेक्टर फेक्ट्रीज व जिला मैनेजर, जिला इंडस्ट्री सेंटर गुरदासपुर को हिदायतें जारी की।
डीसी ने बताया कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए जिले में लगाए कफ्र्यू के दौरान जिस क्षेत्र में प्रवासी मजदूर रहते है, उनके रहने के लिए अस्थायी तौर पर सेल्टर बनाने के अलावा लोगों के लिए खाने आदि का प्रबंध किए जाए। उन्होने कहा कि जिले में सबसे कफ्र्यू लगा है, तब से लेकर जो कर्मचारी किसी इंडस्ट्री, दुकान या कर्मिशियल संस्था में काम करते है, उन्हें बिना किसी कट के पूरी दिहाड़ी दी जाए। इसी तरह वर्कर या प्रवासी मजदूर किराए वाली जगह पर रह रहे है, उनसे मकान मालिक द्वारा एक महीने का किराया न लिया जाए। यदि कोई मकान मालिक जबरदस्ती विद्यार्थी या मजदूर को स्थान छोडऩे के लिए कहता है तो उसके खिलाफ एक्ट के तहत बनती कार्रवाई की जाए।