3 अप्रैल के बाद बैंकों की ब्रांचें और बैकिंग कारसपौडैंट सप्ताह में दो दिन बारी-बारी कार्यशील होंगे
चंडीगढ़, 29 मार्च: कफ्र्यू के दौरान लगी रोकों के मद्देनजऱ लोगों को वित्तीय लेन-देन की सुविधा देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के आदेशों पर 30 और 31 मार्च, 2020 को राज्य भर में बैंक खुले रहेंगे। इसी तरह 3 अप्रैल से बारी-बारी (रोटेशन) के आधार पर बैंकों की सभी ब्रांचे सप्ताह में दो दिन के लिए खुला करेंगी।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर राज्य के गृह विभाग ने कोविड -19 के अंतर्गत लगे कफ्र्यू के दौरान 30 और 31 मार्च, 2020 और उसके बाद बैंकों की ब्रांचें खोलने के लिए एडवाइजरी जारी की है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य और यू.टी. चंडीगढ़ के डिप्टी कमीशनरों को बैंकों के स्टाफ में ढील देने के लिए अपेक्षित सहायता देने और अन्य सम्बन्धित वस्तुओं को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है।
एडवाइजरी के मुताबिक यह फ़ैसला किया गया है कि सभी बैंक ब्रांचें, ए.टी.एमज़, बैकिंग कारसपौंडैंट, नकदी ले जाने वाली एजेंसियाँ, बैंकों को आई.टी. और इंजीनियरिंग सहायता देने वाले 30 और 31 मार्च, 2020 को काम करेंगे। इसी तरह राज्य और यू.टी. चंडीगढ़ के डिप्टी कमीशनरों को पास जारी करने और कफ्र्यू में अपेक्षित ढील देने के लिए बनती सहायता करने के आदेश जारी किये गए हैं।
31 मार्च को सभी सरकारी चैकों को विशेष मंजूरी दी जायेगी। पहली अप्रैल, 2020 को बैंक सार्वजनिक कार्य नहीं निपटाएंगे परन्तु राज्य और यू.टी. चण्डीगढ़ के डिप्टी कमीशनरों को इस दिन भी बैंक स्टाफ को ज़रुरी पास जारी करने के लिए कहा गया है।
इसी तरह 3 अप्रैल, 2020 के बाद सभी बैंक ब्रांचें, ए.टी.एमज़, बैकिंग कारसपौंडैंट, नकदी ले जाने वाली एजेंसियाँ, बैंकों को आई.टी. और इंजीनियरिंग सहायता देने वाले स्टाफ की थोड़ी संख्या के साथ काम करेंगे।
बैंक यह यकीनी बनाऐंगी कि ए.टी.एम. 24 घंटे काम करें और बैकिंग कारसपौडैंट सुरक्षा कर्मियों के साथ ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवाएं निभाएं । उन्होंने सामाजिक दूरी और सफ़ाई के ध्यान को यकीनी बनाने की हिदायत की। इसी तरह व्यापारिक गतिविधियों को जारी रखने की राह पर बैंकों खोलने के लिए उपरोक्त को अमल में लाने के लिए कम स्टाफ, सामाजिक दूरी और सफ़ाई सम्बन्धी गृह विभाग /स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हिदायतों की सख्ती के साथ पालना की जायेगी।
यह आदेश भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 24 मार्च, 2020 को सभी कमर्शियल और प्राईवेट संस्थाओं और कुछ कमर्शियल और प्राईवेट संस्थाएं जिनमें बैंक और ए.टी.एम. शामिल थे, को बंद करने के लिए जारी निर्देशों की दिशा में किये गए हैं। इसका पालन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 27 मार्च, 2020 को जारी किये आदेशों के साथ किया गया था।
एडवाइजरी में बताया गया है कि कोविड -19 के प्रभाव के कारण इस प्रणाली को चालू रखने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि भारत और पंजाब सरकार दोनों ने ही विभिन्न वर्गों के लिए राहतों का ऐलान किया है और इन लाभों का फ़ायदा लाभपात्रियोंं तक समय पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ऐसी रियायतें सिफऱ् बैंकिंग प्रणाली के चलते ही लाभपात्रियोंं तक पहुँच सकती हैं।