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पंजाब सरकार द्वारा ज़रूरी वस्तुओं की सूची में संशोधन: आशू

पंजाब सरकार द्वारा ज़रूरी वस्तुओं की सूची में संशोधन: आशू
  • PublishedMarch 21, 2020

चंडीगढ़, 21 मार्च:खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा आज ज़रूरी वस्तुओं संबंधी एक्ट 1955 की धाराओं के अंतर्गत राज्य में लागू होने वाली ज़रूरी सेवाओं की सूची में संशोधन किया गया है। आशू ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजऱ ज़रूरी सेवाओं के मद्देनजऱ कुछ सेवाओं को ज़रूरी सेवाओं के तौर पर घोषित किया गया है जिसमें किराने की सप्लाई, पीने वाले पदार्थों की सप्लाई, ताज़े फलों और सब्जियाँ की सप्लाई, पीने वाले पानी की सप्लाई शामिल है।

चारे की सप्लाई, प्रोसैस्ड खाने पीने वाली वस्तुओं की सप्लाई करने वाली सभी फूड प्रोसेसिंग इकाईयाँ, निर्धारित पेट्रोल / डीज़ल / सीऐनजी पंपों / डिस्पैंसिंग ईकायों और पेट्रोल, डीज़ल, सी.एन.जी का वितरण, धान, दूध प्लांट, डेयरी यूनिट, चारा बनाने वाली ईकाईयोंं और पशूओं के बाड़े, चावल शैलर शामिल हैं। इसके साथ ही एल.पी.जी. (घरेलू और व्यापारिक), मैडीकल स्टोर से ज़रूरी दवाओं की सप्लाई, स्वास्थ्य सेवाएं, मैडीकल और स्वास्थ्य उपकरणों का निर्माण, दूरसंचार ऑपरेटर और संचार सेवाओं को यकीनी बनाने के लिए उनके द्वारा नियुक्त की गई ऐजंसियां, बीमा कंपनियाँ, बैंक और ए.टी.एम.एस., डाकघर, गोदामों में प्राप्ति के लिए गेहूँ और चावलों की लोडिंग और अनलोडिंग और / या केंद्रीय पूल / डीसीपी / ओएमएसएस के विरुद्ध रवानगी, अनाज, बोरियां, पीपी थैलों की खरीद और स्टोरेज के लिए ज़रूरी वस्तुएँ / ज़रूरी सेवाओं की स्टोरेज और ज़रुरी स्टॉक के लिए ज़रूरी वस्तुएँ, करेट, तिरपालों के कवर, जाल, सलफास, कीटनाशकों आदि, कम्बाईन हारवैस्टर का संचालन और प्रयोग, कृषि उपकरण बनाने वाली इकाईयाँ शामिल हैं।उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई अन्य वस्तु भी ज़रूरी पाई जायेगी तो सम्बन्धित जिला कमिश्नर /जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा इसकी घोषणा कर दी जायेगी।

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The Punjab Wire